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विनय मिश्र के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी सीबीआइ

Updated at : 08 Jul 2025 1:22 AM (IST)
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विनय मिश्र के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी सीबीआइ

सीबीआइ ने विनय मिश्र के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए आसनसोल में स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में याचिका दायर की थी.

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कोलकाता. कोयला और मवेशी तस्करी मामले में मुख्य आरोपी विनय मिश्र पिछले कुछ सालों से विदेश में है. केंद्रीय जांच एजेंसियां उसे पकड़ने का प्रयास कर रही हैं. सीबीआइ ने विनय मिश्र के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए आसनसोल में स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में याचिका दायर की थी. केंद्रीय जांचकर्ताओं का दावा है कि वह अभी दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र वानुअतु (जहां ललित मोदी था) में है, लेकिन उनके प्रत्यर्पण को दूसरी वजह से रोका जा रहा है. कोलकाता के रहने वाले विनय मिश्र दूसरे नाम से द्वीप राष्ट्र में है. यह बात केंद्रीय जांचकर्ताओं के वकील ने आसनसोल की विशेष सीबीआइ अदालत में बतायी. सीबीआइ ने मामले में विस्तृत डोजियर और हलफनामा पेश किया है. बताया जा रहा है कि इसमें कोयला तस्करी के सबूत और कई दस्तावेज हैं, लेकिन विनय मिश्र के नहीं मिलने से जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है. सीबीआइ का दावा है कि विनय तस्करी गिरोह में शामिल था. उसे अवैध तरीके से कमाए गये पैसे के बंटवारे की जानकारी है. लेकिन वह सितंबर 2020 में देश छोड़कर चला गया था और तब से वह सीबीआइ के समन से बचता रहा है. इससे पहले सीबीआइ की विशेष अदालत के जज ने विनय को भगोड़ा घोषित किया था. उसे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था, तब से उसके प्रत्यर्पण के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, उसकी नयी नागरिकता और संभावित दूसरी पहचान के कारण प्रक्रिया जटिल हो गयी है. दरअसल, इडी और सीबीआइ ने आरोप लगाया कि गाय और कोयला तस्करी से कमाई गयी मोटी रकम विनय के जरिये पश्चिम बंगाल के ””प्रभावशाली लोगों”” तक पहुंची थी. विनय ने विदेशी बैंकों में हजारों करोड़ रुपये भी जमा किए थे. जांच शुरू होने के बाद ही वह लापता हो गया. पूरी जानकारी लेने के बाद अदालत ने सीबीआइ की अर्जी को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद अब अदालत के निर्देश की कॉपी सीबीआइ की तरफ से गृह मंत्रालय (एमएचए) को पत्र के साथ भेजकर जिस द्वीप में विनय मिश्र छिपा है, वहां की सरकार को उसके प्रत्यर्पण के लिए दबाव देने को कहा जायेगा. बताया जा रहा है कि इसके पहले मवेशी तस्करी मामले में इडी की अर्जी के आधार पर दिल्ली की एक अदालत ने पहले ही विनय मिश्र को ””भगोड़ा अपराधी”” घोषित किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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