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सीबीआइ ने की मुख्य आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग

Updated at : 04 Jan 2025 1:27 AM (IST)
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सीबीआइ ने की मुख्य आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग

आरजी कर मेडिकल काॅलेज व अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के मामले में सियालदह कोर्ट में सभी 54 गवाहों के बयान दर्ज कर लिये गये हैं.

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आरजी कर. महिला डॉक्टर से रेप-मर्डर मामले की ट्रायल प्रक्रिया पूरी

अदालत में सभी 54 गवाहों के बयान किये गये दर्ज

संवाददाता, कोलकाताआरजी कर मेडिकल काॅलेज व अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के मामले में सियालदह कोर्ट में सभी 54 गवाहों के बयान दर्ज कर लिये गये हैं. इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने अदालत में इस मामले के मुख्य आरोपी संजय राय को फांसी की सजा देने की मांग की. अदालत सूत्रों के मुताबिक सीबीआइ ने अदालत में बताया कि यह घटना अबतक का सबसे दुर्लभ मामला है. दुष्कर्म व हत्या के इस मामले में एकमात्र आरोपी संजय राय ही है. आरोपी से जुड़ी कई जानकारी सीबीआइ ने विस्तार से अदालत में दी. सीबीआइ के वकील ने ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान दर्ज होने का काम पूरा होने पर कोर्ट को बताया कि रेप और हत्या के आरोपी संजय राय के खिलाफ क्या सबूत हैं. सीबीआइ उसे आरोपी क्यों मान रही है? सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में सीबीआइ की ओर से गवाही देने वाले 54 लोगों के आंशिक बयान भी दर्ज किये गये. वकील ने बताया कि डीएनए परीक्षण के अनुसार जैविक साक्ष्य और पीड़िता के शरीर से बरामद लार संजय राय के होने की पुष्टि हो गयी है. इसके अलावा संजय राय और पीड़िता के कपड़ों और जूतों पर मिले खून के धब्बे भी फॉरेंसिक रिपोर्ट में पेश किये गये.

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआइ द्वारा तैयार विशेषज्ञों की टीम ने जो रिपोर्ट दी है कि, उसमें संजय राय को ही एकमात्र आरोपी बताया गया है. अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक चार जनवरी यानी शनिवार को मामले के मुख्य आरोपी संजय राय के वकील जज के सामने अपनी दलीलें पेश करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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