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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश

Updated at : 13 Apr 2025 1:40 AM (IST)
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती का आदेश देते हुए कहा कि इस तरह की स्थिति आने पर वह अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता.

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कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती का आदेश देते हुए कहा कि इस तरह की स्थिति आने पर वह अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता. यह जिला वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों से कथित रूप से जुड़ी हिंसा से प्रभावित है. अदालत ने कहा कि क्षेत्र में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए. न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करने के लिए मुर्शिदाबाद के प्रभावित क्षेत्रों में सीएपीएफ की तैनाती का आदेश दिया. केंद्रीय बल राज्य प्रशासन के साथ समन्वय में काम करेंगे.

17 को फिर होगी सुनवाई : अदालत ने राज्य सरकार और केंद्र, दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को निर्धारित की गयी है. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष पीठ का गठन किया था. याचिका में जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती किये जाने का अनुरोध किया गया था. राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित सूटी, धुलियान और शमशेरगंज इलाकों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सात कंपनियां तैनात की गयी हैं. शुभेंदु अधिकारी के वकील ने हालांकि आरोप लगाया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बीएसएफ कर्मियों को उचित तरीके से तैनात नहीं किया जा रहा है. पीठ ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को अवकाश के दिन याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने मुर्शिदाबाद में हिंसा और आगजनी की घटनाओं की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) से जांच कराने का अनुरोध किया. राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अदालत के समक्ष कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस इससे समुचित तरीके से निपट रही है. शुभेंदु अधिकारी के अनुरोध का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किये गये हैं.

हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले का राज्यपाल ने किया स्वागत

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार रात मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सीएपीएफ की तैनाती संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश का स्वागत किया.राजभवन द्वारा जारी एक वीडियो संदेश में राज्यपाल ने कहा: मुझे मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सीएपीएफ की तैनाती के बारे में बताया गया है. मुझे खुशी है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और सही समय पर उचित निर्णय दिया.

बोस ने कहा, ‘‘दंगे की सूचना मिलने के तुरंत बाद, एक राज्यपाल के रूप में, मैंने इसे भारत सरकार और राज्य सरकार के सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाया। मैंने राजनीतिक दलों के विभिन्न सदस्यों के साथ भी स्थिति पर चर्चा की।’’

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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