हाइकोर्ट के आदेश पर कब्र से निकाला शव

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हाइकोर्ट के आदेश पर कब्र से निकाला शव

लगभग चार महीने पहले संदिग्ध हालात में हुई फातिमा खातून की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

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कोलकाता. लगभग चार महीने पहले संदिग्ध हालात में हुई फातिमा खातून की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को मुर्शिदाबाद पुलिस ने फातिमा का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए कल्याणी एम्स भेजा. रघुनाथगंज के तेघरी हाजीपाड़ा निवासी फातिमा की 29 अप्रैल को मौत हुई थी. ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. आरोप है कि पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखायी. इसके बाद पिता ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाइकोर्ट ने कल्याणी एम्स को दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया. इसी आदेश के तहत रघुनाथगंज थाने की पुलिस ने मजिस्ट्रेट और हाइकोर्ट के वकील की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला.गौरतलब है कि पहला पोस्टमार्टम जंगीपुर उपजिला अस्पताल में हुआ था. मृतका के परिजनों को उम्मीद है कि अब सच्चाई सामने आयेगी.

फातिमा के भाई जनारुल अंसारी ने आरोप लगाया,

“मेरी बहन को पीट-पीटकर मार डाला गया था. हमें न्याय मिलने की उम्मीद है.”

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akhilesh Kumar Singh

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