एजेंसी. नयी दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाये जाने के बाद एक मामले को बंद कर दिया. न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा ने दुबे के वकील द्वारा विवादास्पद ‘फेसबुक’ पोस्ट हटाये जाने की जानकारी देने के बाद मोइत्रा की अंतरिम याचिका का निस्तारण कर दिया.
सोशल मीडिया पर मोइत्रा के खिलाफ ट्वीट करने वाले वकील जय अनंत देहाद्रई अदालत के समक्ष पेश हुए और अपने ‘एक्स’ खाते से पोस्ट हटाने का आश्वासन दिया. अदालत ने नौ मई के अपने आदेश में कहा, “प्रतिवादी दुबे ने ‘फेसबुक’ से पोस्ट पहले ही हटा दी है और देहाद्रई ने ‘एक्स’ से विवादित पोस्ट हटाने का आश्वासन दिया है, इस तथ्य के मद्देनजर इस अर्जी में मांगी गयी राहत विचार के लिए बची नहीं है. इस प्रकार अर्जी का निस्तारण किया जाता है.” मोइत्रा ने दावा किया कि वह दुबे की फेसबुक पोस्ट और दुबे की पोस्ट के स्क्रीनशॉट के साथ ‘एक्स’ पर देहाद्रई के ट्वीट से व्यथित हैं. यह सामग्री भारत के लोकपाल के समक्ष मोइत्रा से संबंधित सीबीआइ मामले से जुड़ी थी.
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