कोलकाता. अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग हत्याकांड में नया मोड़ आया है. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के उस फैसले पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने बिमल गुरुंग के खिलाफ चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि इससे पहले जून 2024 में हाइकोर्ट के न्यायाधीश शुभेंदु सामंत ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ को इस केस में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) प्रमुख बिमल गुरुंग का नाम शामिल करने का आदेश दिया था. साथ ही गुरुंग के खिलाफ सीबीआइ को चार्ज गठित कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया था.
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