घुसपैठ के लिए दोषी करार बांग्लादेशी महिला को मिली दो वर्ष की सजा

अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी दिया निर्देश
अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी दिया निर्देश जुर्माने की राशि न चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटने का निर्देश दिया है कोलकाता. अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के आरोप में पुलिस के हाथों गिरफ्तार एक बांग्लादेशी महिला सुनवाई के दौरान दोषी पायी गयी. कोर्ट ने उसे दो साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया है. कोलकाता के सिटी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिंद्य बनर्जी ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस ने गत वर्ष 24 नवंबर को कर्जन पार्क के पास मुमताज नाम की एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया था. उनका सबसे बड़ा बेटा बारिशाल में है. पुलिस को उसके पास से इस देश में रहने से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. शुक्रवार को महिला ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया. जिसके बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए उस महिला को दो साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना न चुकाने का निर्देश दिया. जुर्माने की राशि न चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटने का निर्देश दिया है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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