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हावड़ा कोर्ट परिसर में लाठीचार्ज : सुप्रीम कोर्ट से छह पुलिस अधिकारियों को राहत

Updated at : 16 Jun 2025 10:49 PM (IST)
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हावड़ा कोर्ट परिसर में लाठीचार्ज : सुप्रीम कोर्ट से छह पुलिस अधिकारियों को राहत

हावड़ा जिला अदालत परिसर में हुए पुलिस लाठीचार्ज मामले में छह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गयी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. इन अधिकारियों की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और छह हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है.

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कोलकाता.

हावड़ा जिला अदालत परिसर में हुए पुलिस लाठीचार्ज मामले में छह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गयी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. इन अधिकारियों की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और छह हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अधिकारियों की कलकत्ता हाइकोर्ट में पेशी पर रोक लगा दी है. हाइकोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस जारी कर 25 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.

इन छह अधिकारियों में से चार आइपीएस अधिकारी हैं, जिनमें से एक हावड़ा पुलिस आयुक्त भी हैं.

क्या है मामला : ये विवाद साल 2019 का है, जब हावड़ा नगर निगम परिषद में बाइक पार्किंग को लेकर वकीलों और पुलिस के बीच नोंकझोंक हुई थी. परिसर में अपनी कार पार्क करने गए एक वकील के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ. मामला कहासुनी से आगे बढ़ते हुए हाथापाई तक जा पहुंचा. बीच-बचाव करने की कोशिश में कथित तौर पर एक वरिष्ठ वकील पर हमला हुआ. इस मामले में पुलिस की एंट्री हुई और फिर वकीलों के साथ झड़प शुरू हो गई. स्थिति इतनी बिगड़ गयी कि पुलिस ने अदालत परिसर के भीतर लाठीचार्ज करा दिया, जिसमें कई वकील गंभीर रूप से घायल हो गये थे.

इस घटना पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी. ये मामला कलकत्ता हाइकोर्ट तक पहुंचा. कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर 25 जून को पेश होने का आदेश दिया था.

हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक हाइकोर्ट की कार्यवाही पर रोक रहेगी, लेकिन छह हफ्तों के भीतर सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIJAY KUMAR

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By BIJAY KUMAR

BIJAY KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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