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बागतुई मामले के मूल आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बीरभूम के बागतुई मामले का मूल आरोपी पूर्व तृणमूल नेता अनारुल शेख की जमानत याचिका कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दी.

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संवाददाता, कोलकाता

बीरभूम के बागतुई मामले का मूल आरोपी पूर्व तृणमूल नेता अनारुल शेख की जमानत याचिका कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दी. सोमवार को न्यायाधीश देवांशु बसाक व न्यायाधीश स्मिता दास दे की खंडपीठ ने यह याचिका खारिज की. इसके पहले पिछले साल जून महीने में रामपुरहाट अदालत ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

इसके बाद वह हाइकोर्ट पहुंचे थे. अनारुल के अधिवक्ता ने कहा कि घटना के दिन उनका मुवक्किल घटनास्थल पर मौजूद नहीं था. वह अस्पताल में भर्ती था. प्रमाण के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी है. इस पर सीबीआइ के वकील ने कहा कि वह कहीं भी रहें, घटना आरोपी के निर्देश पर ही हुई थी. सीबीआइ ने यह भी बताया कि नौ आरोपियों में से अभी छह से पूछताछ बाकी है. 150 गवाहों में अभी तक 26 लोगों की गवाही ही ली गयी है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

उल्लेखनीय है कि 21 मार्च 2022 में बागतुई मोड़ पर तृणमूल नेता व पूर्व उपप्रधान भादू शेख की हत्या के बाद बागतुई गांव में घरों में आग लगाकर कई लोगों की हत्या कर दी गयी थी. हाइकोर्ट ने घटना की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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