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कसबा गैंगरेप : सभी आरोपी 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गये

Updated at : 08 Jul 2025 11:27 PM (IST)
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कसबा गैंगरेप : सभी आरोपी 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गये

कसबा स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को मंगलवार को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने सभी को 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया.

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कोलकाता.

कसबा स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को मंगलवार को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने सभी को 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. सरकारी वकील शुभाशीष भट्टाचार्य ने अदालत में तर्क दिया कि पुलिस ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया है. जैविक नमूने जब्त किये हैं और तस्वीरें ली हैं. मेडिको-लीगल टेस्ट किये गये हैं. रक्त के नमूने भी लिये गये हैं. आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर एफएसएल जांच के लिए भेजे गये हैं. घटना का पुनर्निर्माण किया गया है और गवाहों के बयान भी दर्ज किये गये हैं. भट्टाचार्य ने जोर देकर कहा कि एफएसएल रिपोर्ट अभी नहीं आयी है और यह घटना अत्यंत गंभीर तथा संवेदनशील है, जिसमें किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जा सकता. उन्होंने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया.

गिरफ्तार आरोपी मनोजीत मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील राजू गांगुली ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपियों के वकील को नहीं बुलाया, जिससे उन्हें यह जानने का मौका नहीं मिला कि उनके मुवक्किल ने क्या कहा. उन्होंने न्याय की मांग करते हुए मीडिया ट्रायल रोकने की अपील की. गांगुली ने यह भी कहा कि पीड़िता का मोबाइल फोन भी जब्त किया जाना चाहिए.

वहीं, गिरफ्तार सुरक्षागार्ड पिनाकी बनर्जी के वकील दिव्येंदु भट्टाचार्य ने अपने मुवक्किल की जमानत के लिए आवेदन किया. उन्होंने तर्क दिया कि पिनाकी का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और वह केवल 233 रुपये दैनिक वेतन पर वहां काम करता है. भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि जब घटना कॉलेज परिसर में हुई, तो कॉलेज प्रबंधन को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा रहा है, जबकि उनकी भी जिम्मेदारी थी. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को धमकाया गया है और वह केवल एक गवाह हो सकता था. उन्होंने किसी भी शर्त पर जमानत देने की मांग की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIJAY KUMAR

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By BIJAY KUMAR

BIJAY KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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