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स्पेशल सीबीआइ कोर्ट में हाजिरी से बचते हुए पूर्व उप अधीक्षक ने खटखटाया हाइकोर्ट का दरवाजा

Updated at : 16 Dec 2025 11:22 PM (IST)
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स्पेशल सीबीआइ कोर्ट में हाजिरी से बचते हुए पूर्व उप अधीक्षक ने खटखटाया हाइकोर्ट का दरवाजा

मामला आरजी कर में भ्रष्टाचार का

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मामला आरजी कर में भ्रष्टाचार का

कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भ्रष्टाचार मामले में अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने स्पेशल सीबीआइ कोर्ट में पेश होने से बचते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया है. इसी वजह से वह मंगलवार को अलीपुर स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में हाजिर नहीं हुए. हाल ही में सीबीआइ ने इस मामले में अली को अभियुक्त बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की है.

सीबीआइ अदालत की ओर से अली और शशिकांत चंदक को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का समन जारी किया गया था. शशिकांत चंदक ने इस दिन अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत ले ली, जबकि अली गैरहाजिर रहे. अली की ओर से उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर 19 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित है. अलीपुर की विशेष सीबीआइ अदालत ने निर्देश दिया है कि अली को 23 दिसंबर को सशरीर अदालत में उपस्थित होना होगा. इसी बीच, अली ने न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की पीठ में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने की अनुमति मांगी. उनके वकील ने मामले की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया. न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है. इस मामले में चालू सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना जतायी जा रही है. वहीं, सीबीआइ अदालत को यह भी बताया गया है कि 19 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाइकोर्ट में तय है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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