हाइकोर्ट का फैसला रद्द
कोलकाता. राज्य के दमकल विभाग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राज्य के दमकल विभाग में दमकलकर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाइकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें खंडपीठ ने दमकल विभाग द्वारा नियुक्ति के लिए अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था. हाइकोर्ट के न्यायाधीश देबांग्शु बसाक की खंडपीठ ने यह फैसला दिया था. राज्य के दमकल विभाग ने हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पर हुई. गौरतलब है कि 2019 में, दमकल विभाग ने राज्य भर में दमकल केंद्रों में सहायक फायर ऑपरेटर के पद के लिए लगभग तीन हजार कर्मचारियों की नियुक्तियां की थी. इसके तहत जिलेवार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लगी गयी थी. इस नियुक्ति प्रक्रिया में बीरभूम में लगभग 28 लोगों की नियुक्तियां की गयी थी और इन नियुक्तियों को चुनौती देते हुए सबसे पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल (एसएटी) में मामला दायर किया गया था. वहां से, यह मामला हाइकोर्ट में गया. 2023 में न्यायाधीश देबांग्शु बसाक की डिविजन बेंच ने नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया था.
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