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दुर्घटना होने पर बस मालिक नहीं, चालकों पर होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग तेज गति से वाहन चलाने पर अंकुश लगाने के लिए बस चालकों पर निगरानी रखने के लिए विशेष पहल शुरू करने जा रहा है.

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कोलकाता. अब तक राज्य में कोई निजी बस दुर्घटनाग्रस्त होती थी तो बस मालिक को कानूनी पचड़े का सामना करना पड़ता था. लेकिन राज्य सरकार अब इस नियम में संशोधन करने जा रही है. इस संबंध में राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि बस की स्टीयरिंग बस चालक के हाथ में होती है, मालिक के नहीं. इसलिए यदि कोई दुर्घटना होती है तो मालिक के खिलाफ नहीं, बल्कि चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. परिवहन विभाग तेज गति से वाहन चलाने पर अंकुश लगाने के लिए बस चालकों पर निगरानी रखने के लिए विशेष पहल शुरू करने जा रहा है. यह निगरानी ऐप के माध्यम से की जायेगी. बस मालिक, पुलिस और परिवहन विभाग स्मार्टफोन पर सिर्फ एक क्लिक से ड्राइवर की गतिविधियों की जांच कर सकते हैं. यात्रियों के लाभ के लिए नया ऐप पेश करने के साथ ही राज्य सरकार यात्री सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है. इसी उद्देश्य के लिए एक और ऐप आ रहा है. इसका उपयोग ड्राइवर, पुलिस, परिवहन विभाग और मालिक द्वारा किया जा सकता है. इस ऐप का विकास सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है. परिवहन विभाग के अनुसार, यह ऐप ड्राइवरों के स्मार्टफोन पर इंस्टॉल किया जायेगा और जीपीएस ट्रैकिंग की तरह ही ड्राइवरों की गतिविधियों पर भी ऐप के माध्यम से नजर रखी जायेगी. इस संबंध में परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि अभी 12 रूटों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस ऐप को चलाया जायेगा. इसका मुख्य उद्देश्य लापरवाह ड्राइवरों पर नियंत्रण रखना और दुर्घटनाओं से बचना है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से ड्राइवरों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा.

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