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सोनागाछी में महिला की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया, कल होगा सजा का एलान

Updated at : 13 Aug 2025 1:19 AM (IST)
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सोनागाछी में महिला की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया, कल होगा सजा का एलान

उत्तर कोलकाता के बड़तला इलाके में स्थित सोनागाछी में एक महिला की बेरहमी से हत्या करने के मामले में गिरफ्तार मोनिरुल इस्लाम मोल्ला को अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी ठहराया.

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कोलकाता. उत्तर कोलकाता के बड़तला इलाके में स्थित सोनागाछी में एक महिला की बेरहमी से हत्या करने के मामले में गिरफ्तार मोनिरुल इस्लाम मोल्ला को अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी ठहराया. कोलकाता के सिटी सेशंस कोर्ट की न्यायाधीश श्रुतिरूपा घोष ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया. घटना एक जून, 2017 की रात बड़तला स्थित दुर्गा चरण मित्रा लेन में हुई थी. सरकारी वकील मंदिरा बसु और दिव्या दुती सिन्हा ने कहा कि उस दिन सुबह दुर्गा चरण मित्रा लेन के एक घर से दुर्गंध आ रही थी. जब पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा, तो उन्हें वहां एक महिला का सड़ा-गला शव पड़ा मिला. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दक्षिण 24 परगना के रहने वाले मोनिरुल इस्लाम मोल्ला उस घर में ज्यादातर दिन और रात बिताता था. सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मोनिरुल की पहचान हुई. जांच में पता चला कि पैसे को लेकर हुए विवाद में उसने ही महिला की चाकू मार कर हत्या कर दी थी. दोषी करार दिये गये मोनिरुल की सजा का एलान 14 अगस्त को किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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