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तृणमूल उप प्रधान बिजन दास हत्याकांड में आरोपी दोषी करार

Updated at : 30 Jul 2025 1:22 AM (IST)
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तृणमूल उप प्रधान बिजन दास हत्याकांड में आरोपी दोषी करार

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

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बारासात कोर्ट ने गौतम दास को ठहराया दोषी, 31 जुलाई को सुनायी जायेगी सजा

जन्मदिन की पार्टी में गोली मारकर की गयी थी गुमा पंचायत के उप-प्रधान की हत्या

बारासात.अशोकनगर के गुमा एक नंबर ग्राम पंचायत के तृणमूल उप प्रधान बिजन दास की गोली मारकर हत्या किये जाने के मामले में बारासात कोर्ट ने स्थानीय जमीन कारोबारी गौतम दास को दोषी ठहराया है. अदालत 31 जुलाई को सजा की घोषणा करेगी.

जन्मदिन की पार्टी में हुआ था हमला

गौरतलब है कि 25 फरवरी 2024 को तृणमूल के एक समर्थक के घर पर जन्मदिन की पार्टी के दौरान यह घटना हुई थी. बिजन दास पार्टी में पहुंचे थे और कुछ देर के लिए घर के अंदर आराम कर रहे थे. तभी गौतम दास ने उन पर अचानक हमला कर गोली चला दी. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

दोनों के बीच पुराना विवाद

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बिजन दास और गौतम दास के बीच पुरानी रंजिश थी. लंबे समय से मामला अदालत में लंबित था. मंगलवार को बारासात कोर्ट ने गौतम दास को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान 31 जुलाई को करने की घोषणा की. इस बीच, आरोपी गौतम दास का कहना है कि उसे राजनीतिक दबाव और पुलिस की साजिश के तहत फंसाया गया है. वहीं सरकारी वकील एस बसु ने कहा कि आरोपी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, और चाहें तो हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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