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नाबालिगों का यौन शोषण करने का आरोपी दोषी करार, पांच साल की सजा

Updated at : 01 Dec 2024 1:24 AM (IST)
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नाबालिगों का यौन शोषण करने का आरोपी दोषी करार, पांच साल की सजा

तीन किशोरियों को अश्लील वीडियो दिखाने और उनका यौन शोषण करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने पांच साल कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

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हुगली. तीन किशोरियों को अश्लील वीडियो दिखाने और उनका यौन शोषण करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने पांच साल कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. आरामबाग महकमा अदालत के न्यायाधीश किशन कुमार अग्रवाल ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार देते सजा सुनायी. अभियुक्त का नाम संतोष पाल उर्फ पचा है. सजा की घोषणा के तुरंत बाद आरामबाग थाने की पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में ले लिया. सरकारी वकील अरूप कुमार दे ने बताया कि 2018 में आरामबाग महिला थाने में संतोष पाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. उस पर तीन किशोरियों का यौन शोषण करने का आरोप लगा था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया था. पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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