नारदा स्टिंग मामले की प्राथमिक जांच का जिम्मा सीबीआइ को

कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने कुछ तृणमूल नेताओं को तथाकथित तौर पर रिश्वत लेते दिखाये जाने वाले नारदा न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के मामले की प्राथमिक जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपा है. कलकत्ता हाइकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे और न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने सीबीआइ को आगामी 72 घंटे में प्राथमिक […]
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने कुछ तृणमूल नेताओं को तथाकथित तौर पर रिश्वत लेते दिखाये जाने वाले नारदा न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के मामले की प्राथमिक जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपा है. कलकत्ता हाइकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे और न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने सीबीआइ को आगामी 72 घंटे में प्राथमिक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. सीबीआइ को प्राथमिक जांच पूरी करने का बाद जरूरत पड़ने पर एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू करने का निर्देश दिया है. हालांकि इससे पहले सीबीआइ को 24 के घंटे के भीतर ही अदालत में रखे मामले से जुड़े वीडियो फुटेज, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट और मामले के दस्तावेजों को हस्तांतरित कर देना होगा.
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