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कॉलेज के छात्रों को हाइकोर्ट से मिली राहत

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश समबुद्ध चक्रवर्ती ने आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज के छात्रों को राहत प्रदान करते हुए छात्रों को तृतीय वर्ष में पढ़ाई करने की अनुमति प्रदान कर दी है. गौरतलब है कि कॉलेज के छात्रों का द्वितीय वर्ष के परीक्षा के लिए नव बालीगंज महाविद्यालय में सेंटर पड़ा था और वहां […]

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश समबुद्ध चक्रवर्ती ने आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज के छात्रों को राहत प्रदान करते हुए छात्रों को तृतीय वर्ष में पढ़ाई करने की अनुमति प्रदान कर दी है.

गौरतलब है कि कॉलेज के छात्रों का द्वितीय वर्ष के परीक्षा के लिए नव बालीगंज महाविद्यालय में सेंटर पड़ा था और वहां कुछ छात्र नकल कर रहे थे. महाविद्यालय द्वारा नकल करने से रोकने पर छात्रों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दिया.

इसके बाद महाविद्यालय ने आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज के बीकॉम श्रेणी के 72 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी, जिसके आधार पर कॉलेज प्रबंधन ने इसके रिजल्ट की घोषणा नहीं की और साथ ही इनके तृतीय वर्ष में पढ़ाई करने पर भी रोक लगा दी. इसके बाद छात्रों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने छात्रों को फिलहाल तृतीय वर्ष की कक्षा में पढ़ाई करने की अनुमति दे दी है, मामले की अगली सुनवाई जनवरी महीने में होगी.

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