कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एचपीएल) में विनिवेश को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार, डब्ल्यूबीआइडीसी व हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी. ये याचिकाएं उनके व चटर्जी समूह के बीच एचपीएल के 15.5 करोड़ शेयर को लेकर विवाद के संदर्भ में दायर की गयी थी. न्यायाधीश एस मुखर्जी तथा न्यायाधीश ए के मंडल की पीठ ने अपील खारिज कर दी.
पीठ ने उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुए कहा कि इस संदर्भ में निचली अदालत का आदेश उपयुक्त है, ऐसे में अपील का कोई मतलब नहीं है. निचली अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार को एचपीएल के विवादित 15.5 करोड़ शेयर का लेन-देन करने तथा उसे किसी तीसरे पक्ष को हस्तांरित करने से मना किया था.
इसको चुनौती देते हुए राज्य सरकार, डब्ल्यूबीआईडीसी व एचपीएल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. पीठ निर्देश दिया कि एपचीएल में विनिवेश प्रक्रिया जारी रह सकती है लेकिन अदालत की अनुमति के बिना कोई अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता.