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सैट ने अलकेमिस्ट से निवेशकों का ब्योरा मांगा

नयी दिल्ली. बाजार नियामक सेबी के आदेश को सशर्त खारिज करते हुए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने अलकेमिस्ट इंफ्रा रीयल्टी को उन निवेशकों का ब्योरा देने के लिये दो सप्ताह का समय दिया है जिसको उसने धन वापस किये हैं.सैट ने हालांकि यह भी कहा है कि अगर कंपनी निर्धारित समयसीमा में जानकारी नहीं देती […]

नयी दिल्ली. बाजार नियामक सेबी के आदेश को सशर्त खारिज करते हुए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने अलकेमिस्ट इंफ्रा रीयल्टी को उन निवेशकों का ब्योरा देने के लिये दो सप्ताह का समय दिया है जिसको उसने धन वापस किये हैं.सैट ने हालांकि यह भी कहा है कि अगर कंपनी निर्धारित समयसीमा में जानकारी नहीं देती है तो उसके खिलाफ पिछले महीने जारी सेबी का आदेश सक्रिय हो जायेगा. यह मामला अलकेमिस्ट द्वारा जनता से 2,000 करोड़ रुपये जुटाये जाने से जुड़ा है. आरोप है कि कंपनी ने सेबी के सामूहिक निवेश योजना नियमों का उल्लंघन कर लोगों से धन जुटाया. सैट ने कहा कि कंपनी को निवेशकों को 1916.36 करोड़ रुपये लौटाना था और वह दावा कर रही है कि इसमें से 1,127.06 करोड़ लौटाए जा चुके हैं.कंपनी के वकील ने कहा कि मांगी गयी जानकारी दो सप्ताह में पेश कर दी जायेगी. सेबी ने 27 मई को कंपनी के निदेशकों पर मुकदमा कायम करने और उसकी संपत्तियां कुर्क करने का अदेश किया ताकि निवेशकों के धन की वसूली की जा सके. सैट ने 15 जून के अपने आदेश में कहा गया है, ‘न्याय के हित में हम 27 माई के विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं बशर्त अपीलकर्ता आज से एक सप्ताह के भीतर सेबी को 1 लाख रुपये का भुगतान करे.’

Prabhat Khabar Digital Desk
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