कोलकाता: राज्य सरकार द्वारा सिटी सिविल कोर्ट एक्ट 2012 में संशोधन किये जाने के विरोध में कलकत्ता हाइकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल की धमकी दी है. शुक्रवार से कलकत्ता हाइकोर्ट के सभी वकील हड़ताल पर रहेंगे, इस कारण हाइकोर्ट में मामलों की सुनवाई नहीं होगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सिटी सिविल कोर्ट के एक्ट में संशोधन करने का फैसला किया है. पहले दीवानी मामलों के तहत 10 लाख रुपये तक राशि के मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट में होती थी और इससे अधिक राशि के मामलों की सुनवाई हाइकोर्ट में होती है.
लेकिन राज्य सरकार ने हाइकोर्ट से मामलों की संख्या कम करने के लिए अब एक करोड़ रुपये व उससे अधिक रुपये के मामलों की सुनवाई हाइकोर्ट में कराने का फैसला किया है. इससे कम राशि के मामलों की सुनवाई सिटी सिविल कोर्ट में करने का प्रस्ताव दिया है. राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में वकीलों के तीन संगठन बार लाइब्रेरी क्लब, हाइकोर्ट बार एसोसिएशन व इन कारपोरेट लॉ सोसाइटी ने हड़ताल करने का फैसला किया है. उनका कहना है कि इससे हाइकोर्ट में मामलों की संख्या कम होगी, इससे उनकी रोजी रोटी की समस्या हो सकती है.
उनका दावा है कि सिटी सिविल कोर्ट में पहले से ही लंबित मामलों की संख्या अधिक है, ऐसे में एक करोड़ रुपये तक के मामलों की सुनवाई यहां होने से यहां मामलों की संख्या और भी अधिक होगी. एक केस की सुनवाई पूरी करने में ही महीनों लग जायेंगे. वकील संगठनों का कहना है कि उनका यह हड़ताल मंगलवार तक जारी रहेगा. बुधवार को छुट्टी का दिन है. उसके बाद गुरुवार को एक बार फिर सभी संगठन आपस में बैठक करेंगे और इस मुद्दे पर अगले आंदोलन के संबंध में विचार विमर्श करेंगे.