19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रोजवैली समूह की 27 संपत्तियां होंगी नीलाम

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को कहा कि वह अवैध योजनाओं के जरिये जनता से जुटायी गयी धनराशि की वसूली के लिए 25 नवंबर को रोजवैली समूह की 27 संपत्तियों की नीलामी करेगा.

निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी ने उठाया कदमसंवाददाता, कोलकातापूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को कहा कि वह अवैध योजनाओं के जरिये जनता से जुटायी गयी धनराशि की वसूली के लिए 25 नवंबर को रोजवैली समूह की 27 संपत्तियों की नीलामी करेगा. इन संपत्तियों का आरक्षित मूल्य 63.26 करोड़ रुपये है. सेबी ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस नीलामी में शामिल होने वाली रोजवैली की संपत्तियों में पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित फ्लैट, भवन, जमीन के टुकड़े और होटल शामिल हैं. इन संपत्तियों का कुल आरक्षित मूल्य 63.26 करोड़ रुपये है. बाजार नियामक ने कहा कि एक समिति संपत्तियों की बिक्री की देखरेख करेगी और इससे मिली रकम निवेशकों को पैसे चुकाने में इस्तेमाल की जायेगी. मई, 2015 में कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश के बाद इस समिति का गठन किया गया था. सेबी ने कहा कि सफल बोलीदाता को संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कानून के अनुसार देय शुल्क/फीस जैसे लागू स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, पंजीकरण व्यय, फीस आदि का वहन करना होगा. इस साल अगस्त में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने कोलकाता की एक पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत के आदेश पर रोजवैली समूह की फर्जी योजनाओं के शिकार निवेशकों को 19.40 करोड़ रुपये वापस दिलाने में मदद की है. इससे पहले, मई में भी सेबी ने रोजवैली की 8.6 करोड़ रुपये मूल्य की 22 संपत्तियों की नीलामी की थी. जून, 2022 में सेबी ने निवेशकों के 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए रोजवैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशकों के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया था.

25 नवंबर को होगी ई-नीलामी

ई-नीलामी 25 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच आयोजित की जायेगी. सफल बोलीदाता को संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कानून के अनुसार देय शुल्क/फीस जैसे लागू स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, पंजीकरण व्यय, फीस आदि का वहन करना होगा.

एक्शन में सेबी

नीलाम होने वाली संपत्तियों का आरक्षित मूल्य 63.26 करोड़ रुपये हैपश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित फ्लैट, भवन, जमीन के टुकड़े और होटल की होगी नीलामीजून, 2022 में रोजवैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड तथा तत्कालीन निदेशकों के बैंक खातों को कुर्क करने का दिया गया था आदेश

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें