कोलकाता: कामदुनी मामले की सोमवार को बारासात फास्ट ट्रैक कोर्ट में फिर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अर्पण चटर्जी ने मामले की सुनवाई के बाद सभी आठ आरोपियों को एक माह जेल हिरासत में रखने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इन सभी को पुन: 23 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस मामले के फरार आरोपी रफीकुल गाजी उर्फ रफीक को एक महीने के अंदर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.
उसके आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में सीआइडी को उसकी संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया. इधर, सीआइडी अभी भी मामले की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं कर पायी है. सीआइडी को एक महीने के अंदर जांच का काम पूरा कर मामले की पूरी रिपोर्ट जमा करने का समय दिया गया है.
इधर, बारासात कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मामले के सभी आठ आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. गौरतलब है कि सात जून को कामदुनी गांव की कॉलेज छात्र की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी. परिवार के लोगों ने मामले में सीआइडी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति से सीबीआइ जांच कराने की मांग की है.