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200 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी को इडी हिरासत

Updated at : 11 Jul 2025 2:11 AM (IST)
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200 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी को इडी हिरासत

ऑनलाइन लॉटरी के जरिए धोखाधड़ी के एक मामले में अभिषेक बंसल नामक एक व्यक्ति को कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट ने 14 जुलाई तक इडी की हिरासत में रखे जाने का निर्देश दिया है.

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कोलकाता. ऑनलाइन लॉटरी के जरिए धोखाधड़ी के एक मामले में अभिषेक बंसल नामक एक व्यक्ति को कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट ने 14 जुलाई तक इडी की हिरासत में रखे जाने का निर्देश दिया है. यह मामला ऑनलाइन लॉटरी के जरिए करीब 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है. इडी ने इससे पहले इस मामले में सोनू ठाकुर और विशाल भारद्वाज नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया था. इडी को उनसे पूछताछ के बाद बंसल के नाम पता चला. बसंल एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो चुका है और न्यायिक हिरासत में था. गुरुवार को बंसल को कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुकुमार राय के समक्ष पेश किया गया. इस दिन इडी के वकील ने आरोप लगाया कि इस मामले में गिरफ्तार भारद्वाज का करीबी बंसल भी शामिल है. आरोप है कि उसने नेपाल और दुबई समेत कई देशों में बैंक खाते खोल रखे थे. बंसल ने सिलीगुड़ी में एक ऑफिस खोला था. वह एक अन्य मामले में संशोधनागार में न्यायिक हिरासत में था. इडी ने अदालत में उसे अपनी हिरासत में भेजे जाने की अपील की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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