8.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुआ नया ट्रैफिक नियम, परिवहन मंत्री ने पहले ही कर दी थी घोषणा

कोलकाता : देश के विभिन्न राज्यों के लिए केंद्र सरकार का नया मोटर व्हिकल कानून रविवार (एक सितंबर) से देश के सभी राज्यों में लागू हो गया, लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लागू करने से इन्कार कर दिया है. राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस […]

कोलकाता : देश के विभिन्न राज्यों के लिए केंद्र सरकार का नया मोटर व्हिकल कानून रविवार (एक सितंबर) से देश के सभी राज्यों में लागू हो गया, लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लागू करने से इन्कार कर दिया है. राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस नये कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि जब केंद्र पुराने कानून में संशोधन कर नया कानून बना रही थी, तब उनकी सरकार ने इसका विरोध किया था. नये कानून में जुर्माने की राशि को कई क्षेत्रों में पहले की तुलना में पांच से 10 गुणा तक बढ़ा दिया गया है. उन्होंने इस संबंध में कई बार अपनी आपत्ति दर्ज करायी, लेकिन केंद्र ने उनकी एक न सुनी.

मंत्री का आरोप है कि राज्य की इस आपत्ति पर विचार किये बिना केंद्र ने नया कानून बनाकर देशभर में इसे लागू कर दिया. केंद्र के नये कानून को राज्य में लागू करने में काफी अड़चनें हैं. इसके कारण अभी बंगाल में नये कानून को लागू नहीं करने का फैसला लिया गया है. इस कानून को कब व किस रूप में लागू किया जायेगा, परिवहन विभाग की तरफ से इस पर जल्द फैसला लिया जायेगा.

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नये कानून में जुर्माने की राशि काफी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने इसे लागू से इन्कार कर दिया है. साथ ही नये कानून में केंद्र सरकार ने वाहन की फिटनेस की जांच का जिम्मा वाहन निर्माता कंपनी को दिया है. राज्य सरकार ने इसका भी विरोध किया है.

राज्य सरकार का मानना है कि अगर ऐसा होता है, तो इससे राज्य सरकार के अधिकारों का हनन होगा. लाइसेंस देने का अधिकार भी निजी कंपनियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए. इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel