राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदू अधिकारी ने दी इसकी जानकारी
मंत्री ने कहा : कानून बनाते समय राज्य ने केंद्र के सामने जुर्माने की राशि पर जतायी थी आपत्ति
कोलकाता : केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया मोटर व्हीकल कानून फिलहाल पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा. मंगलवार को राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदू अधिकारी ने यह जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि जब केंद्र सरकार की तरफ से पहले के कानून में संशोधन कर नया कानून बनाया जा रहा था, तो राज्य सरकार ने इसका विरोध किया था.
नये कानून में जुर्माने की रकम पहले की तुलना में कई क्षेत्रों में पांच से 10 गुना तक बढ़ायी गयी है. इसे लेकर परिवहन विभाग की तरफ से केंद्र सरकार के सामने आपत्ति जाहिर की गयी थी, लेकिन इस पर गौर किये बिना नया कानून बनाकर इसे लागू कर दिया गया. नये कानून को लागू करने में काफी अड़चनें हैं. फिलहाल इसे राज्य में लागू नहीं करने का फैसला लिया गया है. यह कानून कब लागू किया जायेगा, इस पर बाद में परिवहन विभाग निर्णय लेगा. फिलहाल राज्य में पुराना कानून लागू रहेगा.
