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छह लोगों को थाने में गुजारनी पड़ी रात

Updated at : 13 Apr 2019 2:15 AM (IST)
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छह लोगों को थाने में गुजारनी पड़ी रात

दक्षिण 24 परगना के उस्ती थाना इलाके की घटना कोलकाता : बिजली का कनेक्शन पहुंचाने में बाधा देने पर दक्षिण 24 परगना के उस्ती थाना इलाके के छह लोगों को कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश पर सारी रात थाने में गुजारनी पड़ी. न्यायाधीश राजाशेखर मांथा ने गुरुवार को निर्देश दिया कि भविष्य में बिजली के कनेक्शन […]

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दक्षिण 24 परगना के उस्ती थाना इलाके की घटना

कोलकाता : बिजली का कनेक्शन पहुंचाने में बाधा देने पर दक्षिण 24 परगना के उस्ती थाना इलाके के छह लोगों को कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश पर सारी रात थाने में गुजारनी पड़ी. न्यायाधीश राजाशेखर मांथा ने गुरुवार को निर्देश दिया कि भविष्य में बिजली के कनेक्शन में बाधा देने पर उन छह लोगों को जेल भेजा जायेगा.
वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन संस्थान के वकील सुजीत शंकर ने बताया कि अपने घर में बिजली कनेक्शन के आवेदन पर कलकत्ता हाइकोर्ट में उस्ती थाने के नरहरिपुर के तपन कुमार बेनिया ने याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि इलाके के ग्रामीण सार्वजनिक जमीन पर बिजली का खंबा लगाने नहीं दे रहे हैं.
इसलिए उनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा. न्यायाधीश नादिरा पथेरिया की अदालत ने बिजली वितरण संस्था के आमतला स्टेशन मैनेजर को निर्देश दिया था कि तपन कुमार बेनिया के घर बिजली पहुंचे, इसकी वह व्यवस्था करें. वितरण संस्था के अधिकारी व कर्मचारी उस्ती थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर पीयूष कांति मंडल के साथ नरहरिपुर गये.
अधिकारियों ने जब बिजली का खंबा लगाने का काम शुरू किया तो इलाके के तापस बेनिया, विजय बेनिया, धनंजय बेनिया, अजित बेनिया व पन्नालाल बेनिया के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बिजली वितरण संस्था के कर्मचारियों को घेर लिया और उन्हें उनके काम में बाधा पहुंचायी. कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने अधिकारियों व कर्मचारियों को वहां से हटाया. इसके बाद न्यायाधीश राजाशेखर मांथा की अदालत में तपन कुमार बेनिया ने अदालत अवमानना का मामला दायर किया.
बिजली वितरण संस्थान के वकील ने सुनवाई में कहा कि बिजली कनेक्शन देने जाने पर उन्हें कड़ी बाधा का सामना करना पड़ा. इलाके के लोग कर्मचारियों पर हमले करनेवाले थे. इसके बाद अदालत ने तपन कुमार बेनिया को निर्देश दिया कि जो बाधा दे रहे हैं उन्हें अदालत अवमानना के मामले में पक्षधर बनाया जाये. गत 28 मार्च को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित हुई थी. हालांकि उस दिन बाधा पहुंचाने वाले कोई आरोपी न पहुंचे. इस पर अदालत ने बाधा पहुंचाने वाले उक्त छह लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया.
उस्ती थाने के प्रभारी को निर्देश दिया गया कि उन छह लोगों को अदालत में हाजिर किया जाये. गुरुवार को उन छह लोगों को अदालत में हाजिर किया गया था. अदालत ने फिर निर्देश दिया कि उन छह लोगों को पूरे एक दिन थाने में रखा जाये. अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली बार यदि वह काम में बाधा पहुंचाते हैं तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है.
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