27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अभिषेक की पत्नी को सीमा शुल्क कार्यालय में पेश होने का आदेश

एयरपोर्ट पर सोने के साथ पकड़े जाने का मामला कथित तौर पर पुलिस के हस्तक्षेप पर छोड़ा गया था कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला को कस्टम विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आठ अप्रैल को कोलकाता के सीमा शुल्क कार्यालय में हाजिर होने के […]

एयरपोर्ट पर सोने के साथ पकड़े जाने का मामला

कथित तौर पर पुलिस के हस्तक्षेप पर छोड़ा गया था
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला को कस्टम विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आठ अप्रैल को कोलकाता के सीमा शुल्क कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा है. हाइकोर्ट ने कहा है कि कस्टम विभाग कोई प्रतिरोधक कदम नहीं उठा सकता. उन्हें 15-16 मार्च को कोलकाता एयरपोर्ट पर कथित रूप से बिना घोषणा के सोना रखने के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस के दखल के बाद जाने दिया गया था.
कलकत्ता हाइकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को आठ अप्रैल को कोलकाता के सीमा शुल्क कार्यालय में पेश होने का आदेश दिया है. रुजिरा के लिए राहत की बात यह है कि अदालत ने कस्टम विभाग को यह आदेश दिया कि वह उनके खिलाफ कोई भी कठोर कदम न उठाये.
गौरतलब है कि गत दिनों अभिषेक की पत्नी को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दो किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा गया था. सोने की बरामदगी के बाद कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी, लेकिन बाद में कोलकाता पुलिस के हस्तक्षेप पर उन्हें छोड़ दिया गया था.
उधर, तीन अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी रुजिरा को विदेशी नागरिकता छिपाने के मामले में नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब देने को कहा है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि रुजिरा ने पैन कार्ड के लिए फॉर्म 49ए भरते समय इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह ओसीआइ कार्ड रखनेवालीं थाइलैंड की नागरिक हैं. पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय उन पर अपनी वास्तविक नागरिकता छिपाने का आरोप है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें