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कोलकाता : पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाकर तलाक के लिए कोर्ट पहुंचा पुलिसकर्मी

पत्नी का मोबाइल खंगालने पर सिर्फ एक नहीं, पता चला कई पुरुषों से करती थी अश्लील बातें पत्नी से अलग होने के अलावा बेटे को अपने साथ रखने की भी अदालत में किया आवेदन कोलकाता : एक पुलिसवाले की तरफ से एक अजीबोगरीब मामला न्याय की मांग पर कलकत्ता हाइकोर्ट जा पहुंचा है. पुलिस के […]

  • पत्नी का मोबाइल खंगालने पर सिर्फ एक नहीं, पता चला कई पुरुषों से करती थी अश्लील बातें
  • पत्नी से अलग होने के अलावा बेटे को अपने साथ रखने की भी अदालत में किया आवेदन
कोलकाता : एक पुलिसवाले की तरफ से एक अजीबोगरीब मामला न्याय की मांग पर कलकत्ता हाइकोर्ट जा पहुंचा है. पुलिस के खुफिया विभाग में काम करनेवाले एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ अदालत जाकर उससे तलाक लेने का मामला दर्ज किया है.
पत्नी से अलग होने की मांग रखने के साथ अपने छोटे बच्चे की कस्टडी अपने पास रखने की इजाजत देने का आवेदन पुलिसवाले ने अदालत से की है. मंगलवार को अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी.
पीड़ित पुलिसवाले के वकील मुकुल विश्वास ने बताया कि इस याचिका में पुलिसकर्मी ने अदालत को जानकारी दी कि वह एक अपराध के सिलसिले में एक संदिग्ध के मोबाइल फोन के कॉल लिस्ट व चैटिंग लिस्ट को खंगाल रहे थे.
उसके नंबर पर आनेवाले फोन, उसके व्हाट्सएप और फेसबुक के संपर्क और बातचीत की निगरानी के दौरान उन्हें अपराध से संबंधित तो ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन अपनी पत्नी का कथित तौर पर चरित्रहीन होने का प्रमाण मिल गया. वह यह जानकर हैरान हो गये कि उस अपराधी के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगातार उनकी पत्नी बात करती थी. दोनों के बीच होनेवाली अधिकतर बातें आपत्तिजनक थीं.
इसके बाद उसने जब घर आकर अपनी पत्नी का मोबाइल फोन चेक किया, तो पाया कि ना केवल एक, बल्कि कई पुरुषों से सोशल साइट पर वह लगातार इसी तरह से अश्लील चैट करती थी. इसी कारण उसने फेसबुक पर खुद को विवाहित की जगह पर सिंगल लिख रखा है, जिससे लोग उससे जुड़ सकें.
इसे लेकर जब उन्होंने पत्नी से पूछा तो घर में जमकर लड़ाई हुई और तब उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेने का मन बनाया.
पीड़ित पुलिसकर्मी के वकील मुकुल विश्वास ने याचिका दायर करनेवाले पुलिस अधिकारी का नाम गुप्त रखा है, क्योंकि वह पुलिस के एक प्रमुख पद पर कार्यरत हैं. इससे उन्हें काम करने में परेशानी होगी. उन्होंने बताया कि दोनों का तीन साल का एक बेटा है.
तलाक के बाद अक्सर पांच साल से कम उम्र के बच्चों की कस्टडी मां को मिल जाती है, इसलिए उन्हें डर है कि कहीं उनके बच्चे की कस्टडी उनकी पत्नी को ना मिल जाये. इसीलिए हाइकोर्ट में पत्नी से तलाक लेने के अलावा बच्चे को उनके साथ ही रखने की इजाजत देने की भी उन्होंने अदालत से मांग की है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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