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सिलीगुड़ी में 16 को होगी पीएम मोदी की सभा, गंगासागर से शुरू होने वाली रथयात्रा स्थगित
ब्लॉक और जिला स्तर पर सभा करेगी भाजपा कोलकाता : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य पार्टी मुख्यालय में शनिवार को कहा कि 16 दिसंबर को सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री की होने वाली सभा के कार्यक्रम में कोई परिर्वतन नहीं किया गया है. हालांकि रविवार को गंगासागर से शुरू होनेवाली गणतंत्र बचाओ यात्रा (रथयात्रा) और […]
ब्लॉक और जिला स्तर पर सभा करेगी भाजपा
कोलकाता : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य पार्टी मुख्यालय में शनिवार को कहा कि 16 दिसंबर को सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री की होने वाली सभा के कार्यक्रम में कोई परिर्वतन नहीं किया गया है.
हालांकि रविवार को गंगासागर से शुरू होनेवाली गणतंत्र बचाओ यात्रा (रथयात्रा) और सभा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. उसके स्थान पर भाजपा कार्यकर्ता ब्लाॅक और जिला स्तर पर सभाएं, जुलूस और कानून भंग आंदोलन करेंगे. भाजपा कार्यकर्ता यह संदेश लोगों तक पहुंचायेंगे कि हिंदुओं के हर त्योहार में बाधा डालनेवाली तृणमूल सरकार यह बताना चाहती है कि उसने भाजपा की इस यात्रा को रोक दी है.
हालांकि उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमानों को इस तरह की बात बताकर वह उन्हें डराये रखना चाहती है, ताकि उनकी राजनीति फायदे में रहे. मुसलमान वोट बैंक के रूप में उनके साथ जुड़े रहें. हकीकत यह है कि ममता बनर्जी की इस तरह की राजनीति से मुसलमान तो उबे हुए हैं और हिंदू नाराज है. इसका प्रमाण उन्हें भाजपा की गणतंत्र बचाओ यात्रा के समय मिलनेवाले जन समर्थन को देखकर मिल जायेगा.
बैठक के लिए राज्य सरकार को दिया पत्र
कोलकाता : भाजपा अपनी प्रस्तावित रथयात्रा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती. पार्टी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी. भाजपा ने शीर्ष अदालत में कैवियट दायर किया है. भाजपा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर करने का मतलब है कि उसे सुने बगैर अदालत इस संबंध (रथयात्रा) में कोई फैसले पर न पहुंचे. पार्टी को आशंका है कि राज्य सरकार हाइकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है.
इस बीच, भाजपा ने सचिवालय जाकर राज्य सरकार को पत्र देकर कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के आलोक में जल्द बैठक करने की अपील की. गौरतलब है कि शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भाजपा की रथयात्रा को अनुमति नहीं देने के एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया था. खंडपीठ ने भाजपा के तीन प्रतिनिधियों को राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से 12 दिसंबर तक पार्टी के कार्यक्रम के संबंध में मुलाकात करने के निर्देश दिये हैं. अदालत इस मामले में 14 दिसंबर तक अंतिम फैसला सुनायेगी.
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