कोलकाता में अब महिलाएं बुझायेंगी आग
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Dec 2018 9:06 AM (IST)
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दमकल मंत्री फिरहाद हकीम ने की घोषणा. 30 दिन में मिलेगा फायर लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस के लिए फायर लाइसेंस की जरूरत नहीं कोलकाता : सेना, रेलवे, वन सुरक्षा, सड़क से लेकर वायु परिवहन जैसे महत्पूर्ण विभागों में पुरुषों के कंधे से कंधे मिला कर काम कर रही महिलाएं अब दमकल विभाग में भी अपना दमखम […]
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दमकल मंत्री फिरहाद हकीम ने की घोषणा. 30 दिन में मिलेगा फायर लाइसेंस
ट्रेड लाइसेंस के लिए फायर लाइसेंस की जरूरत नहीं
कोलकाता : सेना, रेलवे, वन सुरक्षा, सड़क से लेकर वायु परिवहन जैसे महत्पूर्ण विभागों में पुरुषों के कंधे से कंधे मिला कर काम कर रही महिलाएं अब दमकल विभाग में भी अपना दमखम दिखायेंगी. दमकल मंत्री फिरहाद हकीम ने फायर ब्रिगेड में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की.
गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि अग्निशमन दल में ‘फायर फाइटर’ के रूप में महिलाओं की नियुक्ति होगी. इससे राहत और बचाव कार्य में तेजी आयेगी और साथ ही महिलाओं व बच्चों के रेसक्यू में भी असानी होगी. गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में महानगर समेत राज्य में आगजनी की घटनाओं में तेजी से आयी है.
मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार दमकल विभाग में महिलाओं को नियुक्त किया जायेगा. मंत्री ने कहा कि जल्द ही दमकल विभाग को 100 मोटरसाइकिल भी दी जायेगी. बता दें कि मंत्री बनने के बाद पहली बार फिरहाद महानगर के दमकल विभाग के कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक है.
फायर लाइसेंस के बिना भी मिलेगा ट्रेड लाइसेंस :
कोलकाता के मेयर व मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि फायर लाइसेंस दमकल विभाग और ट्रेड लाइसेंस कोलकाता नगर निगम जारी करता है. जांच के बाद लाइसेंसों को जारी किया जाता है. ऐसे में सरकार का निर्णय है कि ट्रेड लाइसेंस के लिए अब फायर लाइसेंस का रहना अनिर्वाय नहीं.
उन्होंने कहा कि वैसे व्यावसायी जिनके लिए फायर क्लीयरेंस जरूरत है, उन्हें ही यह लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी. गौरतलब है कि इससे पहले फायर लाइसेंस के बिना ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं किया जाता था.
बड़ाबाजार के लिए बनेगा फायर स्टेशन
उन्होंने कहा कि कोलकाता के बड़ाबाजार इलाके के लिए अगल से पोर्ट इलाके में फायर स्टेशन बनाया जायेगा, ताकि गंगा के पानी को उपयोग में लाया जा सके. उन्होंने कहा कि इसके लिए वह पोर्ट ट्रस्ट से बात करेंगे.
एक महीने में मिलेगा फायर लाइसेंस :
मंत्री ने कहा, आम जन को होनेवाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 60 दिन के बदले अब 30 दिन में फायर लाइसेंस को जारी किया जायेगा.
होगी फायर ऑडिट :
हकीन ने बताया कि बड़े रेस्तरां, होटल, शॉपिंग माॉल, सिनेमाघर को प्रत्येक साल किसी प्रतिष्ठित ऑडिट फॉर्म से ऑडिट कराना होगा. इसके बाद ही फायर लाइसेंस का नवीकरण किया जायेगा. वहीं तीन महीने के अंतराल पर फायर ड्रिल अनिर्वाय रूप से करना होगा.
उपकरणों का होगा नवीकरण :
मंत्री ने कहा कि दमकल विभाग के उकरणों का नवीनीकरण किया जायेगा. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उपकण विभाग को सुपुर्द किया जायेगा.
फायर फाइटिंग के लिए निगम का डीप ट्यूबवेल रहेगा सक्रिय :
मंत्री ने कहा कि आगजनी की घटना के दौरान दमकल की गाड़ियों में पानी भरने के लिए निगम के डीप ट्यूबवेल को सक्रिय रखा जायेगा. वहीं विभिन्न पंपिंग स्टेश में दमकल की गाड़ियों में पानी भरने की व्यवस्था भी की जायेगी.
कोलकाता : निगम व बागड़ी के इंजीनियर जायेंगे रुड़की
कोलकाता : मेयर की कुर्सी संभालने के बाद मेयर फिरहाद हकीम ने बागड़ी मार्केट को लेकर बैठक की. बैठक के बाद मेयर ने निगम में संवाददाताओं को बताया कि आगजनी की घटना के बाद मार्केट के जले हिस्से की वर्तमान स्थिति की जांच के लिए रुड़की आइआइटी की सलाह ली जा रही है.
इस बीच हमनें यह निर्णय लिया है कि निगम तथा बागड़ी मार्केट, यानी व्यवसायियों की ओर से एक इंजीनियर को अगले सोमवार या मंगलवार को भेजा जाये. उन्होंने कहा कि फायर ऑडिट के बाद ही मार्केट को दोबारा चालू किया जायेगा. बागड़ी के प्रभावित हिस्से में बिजली आपूर्ति के लिए व्यवसायियों की ओर से आवेदन किया गया है. उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए सीइएसी को निर्देश दिया गया है. मंत्री ने कहा कि रुड़की की ओर से जब तक हमें हरी झंडी नहीं मिलती तब तक मार्केट को चालू नहीं किया जायेगा.
हॉकरों को चिन्हित करे पुलिस
उन्होंने कहा कि महानगर हॉकरों की सहूलियत तथा उनकी पहचान के लिए कोलकाता पुलिस निगम के साथ चर्चा करे. वार्ड स्तर पर रोड नंबर के आधार पर हॉकरों की पहचान किया जाये.
अवैध निर्माण पर कसी जायेगी नकेल
बैठक में महानगर में हो रहे अवैध निर्माण पर नकले कसने पर भी चर्चा हुई. अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए पुलिस मदद करे. एक्सटेंशन प्लान के आधार पर भी इमारतों का निर्माण होगा. वहीं जहां तारों का जंजाल फैला हुआ, उन स्थानों पर सीइएससी नोटिस जारी करे तथा समय पर तारों के जंजाल को न हटाने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद करे.
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