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60 साल की उम्र से संपत्ति कर में मिलेगी छूट

कोलकाता : विधानसभा में पश्चिम बंगाल नगरपालिका (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 ध्वनिमत से पारित हो गया. इस विधेयक के पारित होने से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति कर पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी तथा अस्पताल को भी संपत्ति कर में छूट मिलेगी. राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री […]

कोलकाता : विधानसभा में पश्चिम बंगाल नगरपालिका (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 ध्वनिमत से पारित हो गया. इस विधेयक के पारित होने से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति कर पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी तथा अस्पताल को भी संपत्ति कर में छूट मिलेगी.
राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने विधानसभा में हुई बहस में भाग लेते हुए कहा कि पहले यह उम्र सीमा 65 वर्ष थी, लेकिन कोलकाता के बाद अब इसे नगरपालिका इलाकों में भी घटा कर 60 वर्ष कर दी गयी है. इसके साथ ही प्राय: यह देखा जाता है कि म्यूटेशन के समय विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा विकास फंड के नाम पर अलग-अलग राशि ली जाती है.
उसमें समानता लाने के लिए अब एक नियम बनाया जायेगा. अब नगरपालिका में ग्रुप डी के कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पश्चिम बंगाल नगरपालिका आयोग के माध्यम से किया जायेगा. निगम के फंड के लिए अब राज्य के वित्त विभाग में पंजीकृत किसी भी कोर बैंकिंग वाले बैंक में अकाउंट खोला जा सकेगा.
Prabhat Khabar Digital Desk
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