चार सदस्यीय जांच दल ने किया सांतरागाछी स्टेशन का दौरा, मौके पर मौजूद रेलवे अधिकारियों से की पूछताछ, फुट ओवर ब्रिज का भी किया मुआयना
Updated at : 25 Oct 2018 2:29 AM (IST)
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कोलकाता : सांतरागाछी स्टेशन पर हुई दुर्घटना की जांच के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने एक चार सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है. जिसके सदस्यों ने बुधवार को सांतरागाछी रेलवे स्टेशन का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर स्थित फुट ओवर ब्रिज का मुआयन किया. साथ ही सांतरागाछी स्टेशनों के […]
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कोलकाता : सांतरागाछी स्टेशन पर हुई दुर्घटना की जांच के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने एक चार सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है. जिसके सदस्यों ने बुधवार को सांतरागाछी रेलवे स्टेशन का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर स्थित फुट ओवर ब्रिज का मुआयन किया. साथ ही सांतरागाछी स्टेशनों के उन अधिकारियों से भी बात की जो घटना के समय वहां मौजूद थे.
जांच समिति में दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक पीके साहू, प्रधान मुख्य अभियंता जेएन लालदास, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह महानिरीक्षक एससी पाढ़ी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी जीके द्विवेदी शामिल हैं. मंगलवार को सांतरागाछी स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर मची भगदड़ में दो लोगों की मौत हो गयी थी और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गये थे.
घटना के बाद राज्य की मुख्यमंत्री भी घटना स्थल पर पहुंची थीं. उन्होंने घटना का कारण रेलवे अधिकारियों की लापरवाही को बताया था. आरोप यह भी लगा है कि एेन वक्त पर एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बदलाव की घोषणा रेलवे द्वारा की गयी थी, जिसके बाद यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगे और फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ बढ़ने के बाद भगदड़ मची थी.
दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय घोष ने बताया कि जांच समिति का मुख्य फोकस होगा कि आखिर घटना दोषी कौन है और क्या सचमुच अंतिम समय में किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बदलाव की घोषणा की गयी थी. दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी घटना की जांच अपने स्तर पर करने का आदेश दिया है.
सांतरागाछी एफओबी दुर्घटना में जीआरपी ने की अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज
कोलकाता : सांतरागाछी स्टेशन पर मंगलवार शाम हुए फुटओवर ब्रिज दुर्घटना के मामले में रेलवे राजकीय पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शालीमार रेलवे राजकीय पुलिस पोस्ट पर गैर इरादातन हत्या के तहत अंडर सेक्शन 304 ए / 34, 323 और 325 आईपीसी के तहत मामला किया गया है. घटना की जानकारी देते हुए रेलवे राजकीय पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति के शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच हो रही है.
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