जहरीली शराब कांड - 170 लोगों की हुई थी मौत
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कोलकाता : राज्य के डायमंड हार्बर इलाके के उस्ती के संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत के मामले में अलीपुर अदालत ने शुक्रवार को नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह, दुखी लस्कर, खईरुल लस्कर व नजरूल लस्कर को अाजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अलीपुर अदालत के छह नंबर कोर्ट में […]
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कोलकाता : राज्य के डायमंड हार्बर इलाके के उस्ती के संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत के मामले में अलीपुर अदालत ने शुक्रवार को नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह, दुखी लस्कर, खईरुल लस्कर व नजरूल लस्कर को अाजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अलीपुर अदालत के छह नंबर कोर्ट में एडीजे पार्थसारथी चटर्जी ने आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार दिया था और छह को रिहा कर दिया था. शुक्रवार को एडीजे ने खोड़ा बादशाह सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है.
क्या है मामला : उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में खोड़ा बादशाह का नाम उभर कर सामने आया था.
उस्ती थाने में कुल 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या, साजिश रचने के साथ पश्चिम बंगाल आबकारी कानून के तहत ममला दर्ज किया गया था. इस मामले में त्वरित जांच करते हुए पुलिस ने 2012 के 12 फरवरी को मामले की चार्जशीट जमा की थी. लगभग छह साल तक यह मामला चला और कुल 56 लोगों की गवाही हुई थी.
11 दिसंबर, 2011 : अवैध देशी शराब पीने से मगराहाट, उस्ती व मंदिरबाजार में 172 लोगों की मौत
14 दिसंबर, 2011 : खोड़ा बादशाह सहित 12 लोगों को आरोपी बनाया गया
16 दिसंबर, 2011 : मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो-दो लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की.
16 जनवरी 2012: खोड़ा बादशाह ने डायमंड हार्बर अदालत में आत्मसमर्पण किया.
27 सितंबर, 2018 : अलीपुर अदालत ने खोड़ा बादशाह सहित चार को दोषी करार दिया, जबकि छह को बरी कर दिया.
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