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26 हजार नियुक्तियां रहेंगी या नहीं, फैसला कल

Updated at : 27 Apr 2024 11:07 PM (IST)
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26 हजार नियुक्तियां रहेंगी या नहीं, फैसला कल

राज्य सरकार ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा नियुक्त 25,753 शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ की अदालत में सुनवाई होगी.

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कोलकाता.

राज्य सरकार ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा नियुक्त 25,753 शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ की अदालत में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है और प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ पर यह 36वें नंबर पर है. हाइकोर्ट द्वारा करीब 26 हजार नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक लगेगी या नहीं, इसका फैसला अब सोमवार को होगा. हाइकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार के अलावा माध्यमिक शिक्षा पर्षद व स्कूल सेवा आयोग ने भी चुनौती दी है.

गौरतलब है कि कलकत्ता हाइकोर्ट की विशेष बेंच के न्यायाधीश देवांशु बसाक व न्यायाधीश मोहम्मद शब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ ने 25,753 शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को अवैध ठहराया है. हाइकोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों को वेतन के रूप में अब तक मिली राशि को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ एक महीने के अंदर लौटाने का आदेश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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