डकैती के मामले में पांच लोगों को आठ वर्ष सात महीने की सजा

Updated at : 17 Apr 2024 2:04 AM (IST)
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डकैती के मामले में पांच लोगों को आठ वर्ष सात महीने की सजा

जादवपुर इलाके में एक वकील के घर में डकैती करने के आरोप में अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सभी पांचों दोषियों को आठ साल और सात महीने की सजा सुनायी.

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– जादवपुर इलाके के उदय शंकर सरणी में वर्ष 2015 में हुई थी डकैती

कोलकाता. जादवपुर इलाके में एक वकील के घर में डकैती करने के आरोप में अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सभी पांचों दोषियों को आठ साल और सात महीने की सजा सुनायी. मंगलवार को अलीपुर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मीर राशिद अली ने सजा की घोषणा की. वहीं, एक महिला को अदालत ने सबूत के अभाव में रिहा कर दिया है. वकील सोमनाथ घोष ने कहा कि घटना 16 सितंबर 2015 की देर रात जादवपुर थाने के उदय शंकर सरणी में एक वकील के घर में हुई थी. हथियार दिखाकर पांच बदमाशों ने घर से एक लाख रुपये नकद और सोने के गहने लूट लिये थे. बाद में लालबाजार की एंटी डकैती शाखा की टीम ने एक-एक करके रहीम अली, अली हुसैन, मुबारक हाल्दार, शेख रज्जाक, मोहम्मद नज़रुल को पकड़ लिया. अदालत ने पांच लोगों को आठ साल और सात महीने की जेल की सजा सुनायी. इसके साथ ही सभी को दो-दो हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी निर्देश दिया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3-3 महीने की अतिरिक्त कैद में रहने का आदेश दिया.

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