डकैती के मामले में पांच लोगों को आठ वर्ष सात महीने की सजा

जादवपुर इलाके में एक वकील के घर में डकैती करने के आरोप में अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सभी पांचों दोषियों को आठ साल और सात महीने की सजा सुनायी.
– जादवपुर इलाके के उदय शंकर सरणी में वर्ष 2015 में हुई थी डकैती
कोलकाता. जादवपुर इलाके में एक वकील के घर में डकैती करने के आरोप में अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सभी पांचों दोषियों को आठ साल और सात महीने की सजा सुनायी. मंगलवार को अलीपुर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मीर राशिद अली ने सजा की घोषणा की. वहीं, एक महिला को अदालत ने सबूत के अभाव में रिहा कर दिया है. वकील सोमनाथ घोष ने कहा कि घटना 16 सितंबर 2015 की देर रात जादवपुर थाने के उदय शंकर सरणी में एक वकील के घर में हुई थी. हथियार दिखाकर पांच बदमाशों ने घर से एक लाख रुपये नकद और सोने के गहने लूट लिये थे. बाद में लालबाजार की एंटी डकैती शाखा की टीम ने एक-एक करके रहीम अली, अली हुसैन, मुबारक हाल्दार, शेख रज्जाक, मोहम्मद नज़रुल को पकड़ लिया. अदालत ने पांच लोगों को आठ साल और सात महीने की जेल की सजा सुनायी. इसके साथ ही सभी को दो-दो हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी निर्देश दिया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3-3 महीने की अतिरिक्त कैद में रहने का आदेश दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




