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कथित विवादित विज्ञापन पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

Updated at : 20 May 2024 9:22 PM (IST)
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कथित विवादित विज्ञापन पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को भाजपा को अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के कथित विवादित विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया. हाइकोर्ट ने पार्टी पर व्यक्तिगत हमले करने वाले भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ तृणमूल द्वारा दायर शिकायतों को सुनने में 'घोर विफल' होने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को भी फटकार लगायी.

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कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को भाजपा को अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के कथित विवादित विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया. हाइकोर्ट ने पार्टी पर व्यक्तिगत हमले करने वाले भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ तृणमूल द्वारा दायर शिकायतों को सुनने में ”घोर विफल” होने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को भी फटकार लगायी.

अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग तय समय में तृणमूल की शिकायतों को सुनने में पूरी तरह विफल रहा है. यह अदालत आश्चर्यचकित है कि चुनाव खत्म होने के बाद शिकायतों का समाधान तय समय में करने में केंद्रीय चुनाव आयोग विफल हुआ है. यह अदालत निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य है. न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ तृणमूल द्वारा दायर शिकायतों की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि ”साइलेंस पीरियड” के दौरान यह विज्ञापन आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का भी उल्लंघन था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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