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Calcutta High Court : कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, संदेशखाली मामले की जांच करेगी सीबीआई

Updated at : 10 Apr 2024 2:43 PM (IST)
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Calcutta High Court : कलकत्ता हाईकोर्ट का  आदेश, संदेशखाली मामले की जांच करेगी सीबीआई

Calcutta High Court : सीबीआई को नई ईमेल आईडी खोलकर संदेशखाली घटना से जुड़ी शिकायतें जमा करनी होंगी. संदेशखली को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में कुल पांच जनहित मामले दायर किये गये थे.

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Calcutta High Court : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली (Sandeshkhali) में महिलाओं के खिलाफ कथित अपराध और भूमि पर कब्जे के मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए है. केंद्रीय एजेंसी को आज से ही जांच शुरू करने को कहा गया है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को नई ईमेल आईडी खोलकर संदेशखाली घटना से जुड़ी शिकायतें जमा करनी होंगी. संदेशखली को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में कुल पांच जनहित मामले दायर किये गये थे. गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय संदेशखाली मामले की जांच की निगरानी करेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को मछली पालन के लिए कृषि भूमि को अवैध रूप से बदलने के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

राज्य को सीसीटीवी, लाइट लगाने का देना होगा खर्च

इसके अलावा कोर्ट ने संदेशखाली के संवेदनशील इलाकों को चिह्नित करने के लिए सड़कों पर सीसी कैमरे, एलईडी लाइटें लगाने को कहा है. राज्य को इसका खर्च अगले 15 दिनों के भीतर चुकाना होगा. महिलाओं पर अत्याचार, आम लोगों, खासकर अनुसूचित जनजातियों की जमीन हड़पने समेत विभिन्न शिकायतों पर विचार करते हुए कोर्ट ने फैसला किया कि संदेशखाली लोगों की शिकायतों के आधार पर सीबीआई जांच शुरू करेगी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले के सभी पक्ष अगले 15 दिनों के भीतर सभी शिकायतें सीबीआई को सौंपें.

Calcutta High Court : कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, संदेशखाली मामले की जांच करेगी सीबीआई

पाेर्टल के जरिये घटना से जुड़ी शिकायतें पहुंचेगी सीबीई के पास

आम लोग अपनी शिकायतें सीबीआई द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी के माध्यम से की जा सकेंगी. यह शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए है.उत्तर 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट को भी संदेशखाली क्षेत्र में इस ईमेल आईडी का प्रचार करना चाहिए. हाई कोर्ट ने कहा कि स्थानीय भाषा में सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाले दैनिक अखबार में लोगों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए. इस मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 2 मई को होगी.

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सीबीआई किसी भी व्यक्ति से कर सकता है पूछताछ

कोर्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों से जमीन हड़पने के आरोपों की उचित जांच और जांच कर रिपोर्ट अगली सुनवाई के दिन सीबीआई को सौंपी जाए. यदि आवश्यक हो, तो सीबीआई किसी भी व्यक्ति, संगठन, सरकारी प्राधिकरण, पुलिस प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठनों सहित मामले में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है.कोर्ट ने कहा कि संदेशखाली में भूमि हस्तांतरण, कृषि भूमि को भेड़ों के नाम करने के आरोपों की जांच सीबीआई करे और विस्तृत रिपोर्ट दे. कोर्ट जांच प्रक्रिया की निगरानी करेगा. सीबीआई की रिपोर्ट देखने के बाद आगे के निर्देश दिये जायेंगे.

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Shinki Singh

लेखक के बारे में

By Shinki Singh

10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.

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