ट्रेडमार्क विवाद में बिस्क फार्म को हाइकोर्ट से राहत
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 Aug 2024 2:16 AM
कलकत्ता हाइकोर्ट से अग्रणी बिस्कुट, स्नैक्स और बेकरी उत्पादों के प्रतिष्ठित निर्माता एसएजे फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत मिली है.
संवाददाता, कोलकाता
कलकत्ता हाइकोर्ट से अग्रणी बिस्कुट, स्नैक्स और बेकरी उत्पादों के प्रतिष्ठित निर्माता एसएजे फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को बढ़ी राहत मिली है. एसएजे फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपने उत्पादों को बिस्क फार्म के नाम से बेचती है. बताया गया है कि टॉप गोल्ड ब्रांड नाम को लेकर बिस्क फार्म व पारले बिस्कुट के बीच कानूनी विवाद चल रहा था.
इस संबंध में एसएजे फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को बयान जारी कर बताया है कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पारले बिस्कुट को ‘टॉप गोल्ड स्टार’ ब्रांड नाम के तहत अपने नये बिस्कुट उत्पाद को बेचने और विपणन पर निषेधाज्ञा लगा दी है. बताया गया है कि बिस्क फार्म ने 2005 में अपने एक बिस्कुट के लिए ‘टॉप गोल्ड’ मार्क अपनाया था और फिर इसे ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट पंजीकरण के माध्यम से वैधानिक सुरक्षा हासिल की. एसएजे एकमात्र इकाई है, जिसने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के समक्ष टॉप गोल्ड चिह्न के लिए पंजीकरण कराया है.
हाल ही में, यह देखा गया कि पारले ने ‘टॉप गोल्ड स्टार’ नाम से उसी श्रेणी में एक नया उत्पाद लॉन्च किया है. अब इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में मामला दायर किया गया. बिस्क फार्म के प्रबंध निदेशक विजय सिंह ने हाइकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
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