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आदिवासी महिला मजदूर के हत्यारे को उम्रकैद

Updated at : 23 Dec 2025 9:57 PM (IST)
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आदिवासी महिला मजदूर के हत्यारे को उम्रकैद

आदिवासी महिला मजदूर मुनी मुर्मू की दिनदहाड़े हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त संजय सिंह उर्फ राणा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

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दुर्गापुर.

आदिवासी महिला मजदूर मुनी मुर्मू की दिनदहाड़े हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त संजय सिंह उर्फ राणा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. मंगलवार को दुर्गापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज-सेकंड कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार चौधधरी ने सभी गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया. सरकारी अधिवक्ता चंदन बनर्जी ने बताया कि सेशन केस नंबर 156/22 के तहत गुनहगार को आजीवन कारावास की सजा दी गयी. मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323, 326, 307 और 302 के तहत आरोप तय किये गये थे. सुनवाई के दौरान कुल करीब 20 गवाहों की गवाही ली गयी, जिनमें मृतका की पुत्री, अस्पताल के सरकारी सर्जन, पोस्टमार्टम चिकित्सक, स्थानीय लोग व पुलिस अधिकारी शामिल थे.स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह घटना 15 जुलाई 2022 की है. मुनी मुर्मू और उनकी सहेली नीलम मुर्मू दोनों दैनिक मजदूरी करती थीं. एक दिन पहले नीलम, मोचीपाड़ा के कुसुमतला स्थित मुनी के घर पहुंची थीं, लेकिन घर पर कोई नहीं मिलने से वह बस्ती में रुक गईं. इसी दौरान पड़ोसी संजय सिंह उर्फ राणा से उनका विवाद हुआ.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMIT KUMAR

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