बर्दवान अदालत से सजा प्राप्त तृणमूल नेताओं को कलकत्ता हाइकोर्ट से मिली जमानत

Updated at : 19 May 2025 9:49 PM (IST)
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बर्दवान अदालत से सजा प्राप्त तृणमूल नेताओं को कलकत्ता हाइकोर्ट से मिली जमानत

पूर्व बर्दवान जिले के बर्दवान सदर थाना अंतर्गत नाड़ी ग्राम में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच हुए मारपीट के मामले में बर्दवान अदालत द्वारा सजा सुनाये गये 12 लोगों को कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. सभी सजा पाने वाले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता और कार्यकर्ता हैं.

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बर्दवान/पानागढ़.

पूर्व बर्दवान जिले के बर्दवान सदर थाना अंतर्गत नाड़ी ग्राम में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच हुए मारपीट के मामले में बर्दवान अदालत द्वारा सजा सुनाये गये 12 लोगों को कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. सभी सजा पाने वाले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता और कार्यकर्ता हैं.

इस मामले में कुल 13 लोगों को दोषी ठहराया गया था. इनमें से एक नेता काकोली गुप्त ता को कैंसर पीड़ित होने के कारण पहले ही बर्दवान अदालत से बेल मिल चुकी थी. बाकी 12 लोगों में तृणमूल नेता मानस भट्टाचार्य, कार्तिक दास, शेख जमाल, अनूप कुमार मंडल सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं.

2017 में हुआ था दो गुटों के बीच हिंसक संघर्ष

गौरतलब है कि वर्ष 2017 में बर्दवान सदर थाना क्षेत्र के नाड़ी ग्राम दासपाड़ा में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था. इस घटना में तत्कालीन पंचायत सदस्य जीवन पाल घायल हुए थे.

उनकी पत्नी संध्या रानी पाल ने अगली सुबह बर्दवान थाना में महिला नेता काकोली गुप्त ता सहित 15 तृणमूल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. घटना में जीवन पाल की एक आंख की रोशनी चली गयी थी. इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट के जज अरिंदम मिश्र ने की. अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि बाकी 13 को दोषी पाया.

इसी वर्ष 29 मार्च को अदालत ने काकोली गुप्त ता (जो बर्दवान उन्नयन संस्था की चेयरमैन और बर्दवान एक तृणमूल कांग्रेस की सभानेत्री भी हैं), पंचायत कर्माध्यक्ष मानस भट्टाचार्य, शेख जमाल, कार्तिक बाग सहित नौ अन्य तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं को दस वर्ष की सजा सुनायी थी. इसके बाद इन सभी के वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां हाईकोर्ट ने 12 सजायाफ्ता नेताओं को जमानत दे दी है.

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