आसनसोल/जामुड़िया.
नाबालिग लड़कियों की शादी रोकने को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है. किसी कारण से नाबालिग लड़की की शादी हो गयी और वह 19 साल के पहले गर्भवती होती है तो फिर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है. नाबालिग के गर्भवती होने पर पुलिस इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर उसके पति के खिलाफ रेप और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है. इसी कड़ी में सोमवार को जामुड़िया थाने में एक और व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग लड़की को गर्भवती करने पर रेप व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ. आरोपी पति फरार हो गया है. जामुड़िया थाने के अवर निरीक्षक लक्ष्मीनारायण दे की शिकायत पर स्थानीय हिजलगोडा निवासी के खिलाफ कांड संख्या 262/25 में बीएनएस की धारा 64 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई. आरोपी फरार है. आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में इस तरह के सबसे अधिक मामले जामुड़िया थाना इलाके में ही सामने आये हैं. पुलिस के अनुसार आदिवासी समुदाय में इसे लेकर अभी तक पूरी तरह से जागरूकता नहीं आयी है और जामुड़िया में आदिवासियों की आबादी काफी ज्यादा है. जिससे यहां इस प्रकार के मामले अधिक हो रहे हैं.क्या है पूरा मामला
अवर निरीक्षक श्री दे ने अपनी शिकायत में बताया कि आसनसोल साउथ थाना से जामुड़िया थाने में एक मैसेज आया था कि हिजलगोडा इलाके से एक नाबालिग लड़की गर्भवती होकर 21 अक्तूबर 2024 को दाखिल हुई थी. हालांकि उसका समय नहीं होने के कारण अगले दिन ही छुट्टी दे दी गयी. इस शिकायत पर जांच करने पर पता चला कि वह नाबालिग लड़की 25 अक्तूबर को बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल हुई और 26 अक्तूबर को उसने एक लड़की को जन्म दिया. 28 अक्तूबर को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी. श्री दे ने जांच के क्रम में पाया कि आधार कार्ड के हिसाब से लड़की 16 साल में गर्भवती हुई और बच्ची को जन्म दिया. इसके आधार पर यह साबित होता है कि एक साल पहले लड़की की जब शादी हुई थी, उस समय उसकी उम्र 15 साल थी. जिसके कारण उसके पति के खिलाफ रेप और पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है