21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

दहेज हत्या के दोषी को उम्रकैद

दहेज की खातिर पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या के पांच वर्ष पुराने मामले में दोषी पाये गये उसके पति सुनील किस्कू को दुर्गापुर महकमा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

दुर्गापुर.

दहेज की खातिर पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या के पांच वर्ष पुराने मामले में दोषी पाये गये उसके पति सुनील किस्कू को दुर्गापुर महकमा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. बुधवार को एडिशनल सेशन कोर्ट के जज प्रशांत चौधरी ने सुनील किस्कू को उम्रकैद के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सरकारी अधिवक्ता सुजीत रॉय ने कहा कि पांच वर्षों से केस चल रहा था और अब मृतका सोनामणि के परिवार को इंसाफ मिला है. बुदबुद थाना क्षेत्र के भातकुंडा ग्राम निवासी सुनील किस्कू की शादी 2020 में बुदबुद निवासी सोनामणि किस्कू से हुई थी. जानकारी के अनुसार, शादी के समय दहेज नहीं मिलने पर सुनील लगातार पत्नी को प्रताड़ित करता था. आरोप है कि उसने धारदार कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी. शिकायत के बाद बुदबुद थाना पुलिस ने दो महीने की तलाश में सुनील को गिरफ्तार किया था. तब से मामला दुर्गापुर कोर्ट में चल रहा था. मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी पाया और बुधवार को सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel