ePaper

आइसी से बदजुबानी को लेकर कोर्ट में पेश हुए अनुब्रत, मिली जमानत

Updated at : 19 Aug 2025 12:13 AM (IST)
विज्ञापन
आइसी से बदजुबानी को लेकर कोर्ट में पेश हुए अनुब्रत, मिली जमानत

बोलपुर थाने के आइसी से फोन पर अभद्र ढंग से बातचीत का मामला

विज्ञापन

केष्टो की अस्वस्थता पर अधिवक्ता ने पेश की मेडिकल रिपोर्ट बोलपुर. बीरभूम जिले के बोलपुर थाने के आइसी लिटन हलदार से मोबाइल फोन पर अभ्रद्र ढंग से बातचीत करने पर दर्ज प्राथमिकी के बाद सोमवार को बोलपुर महकमा अदालत में आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल उर्फ केष्टो हाजिर हुए. उनके वकील ने अपने मुवक्किल की शारीरिक अस्वस्थता पर मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसे देखने के बाद जज ने मामले में अनुब्रत को जमानत दे दी. इससे पहले सुबह से ही अनुब्रत के वकील अदालत परिसर में मौजूद थे. पर जज ने दोपहर 2:00 बजे के बाद मामले की सुनवाई की बात कही थी. ध्यान रहे कि करीब तीन माह पहले 29 मई को सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें अनुब्रत मंडल को फोन पर बोलपुर थाने के आइसी लिटन हलदार से कथित तौर पर अभ्रद्र ढंग से बात करते हुए सुना गया था. इसकी पूरे राज्य में निंदा की गयी थी. विरोधियों ने भी अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बोलपुर व अन्य थानों का घेराव किया था. एक जून को दबाव में आकर पुलिस ने अनुब्रत के खिलाफ मामला दर्ज किया. यहां तक कि अनुब्रत मंडल के मामले की जांच बोलपुर की एसडीपीओ रिकी अग्रवाल को सौंप दी गयी. अनुब्रत को तलब किये जाने पर एसडीपीओ कार्यालय में भी हाजिर होना पड़ा था. मामले को लेकर महिला आयोग ने एसपी से आरोपी तृणमूल नेता के खिलाफ और भी धाराएं जोड़ने की बात कही थी. इस बीच, नबान्न से और तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के दबाव के बाद अनुब्रत मंडल ने बोलपुर थाने के आइसी लिटन हलदार से माफी भी मांगी थी. इधर, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने दो दिवसीय बीरभूम दौरे पर अनुब्रत मंडल को कोर कमेटी का संयोजक बना दिया. वहीं, अनुब्रत मंडल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी. तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल आज स्वयं बोलपुर महकमा अदालत में हाजिर हुए. मालूम रहे कि बोलपुर थाना के आइसी लिटन हलदार से फोन पर बातचीत में अनुब्रत ने उन्हें कथित तौर पर मां व पत्नी की गालियां दी थीं. उस ऑडियो क्लिप के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आइसी की शिकायत पर अनुब्रत मंडल के खिलाफ बीएनएस की धारा 224 (सरकारी काम में बाधा व धमकी देने), 132 (सरकारी कर्मचारी की प्रताड़ना), 75 (दुष्कर्म व प्रताड़ना) और 351(धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया था. यहां तक कि पुलिस ने यह भी जांच शुरू कर दी कि दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप कैसे सामने आया. बोलपुर थाने के आइसी के दो मोबाइल फोन जांच के लिए जब्त कर लिये गये थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
GANESH MAHTO

लेखक के बारे में

By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola