दहेज हत्या के तीन दोषियों को उम्र कैद

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आद्रा : वधू हत्या के दोषी पाये गये मृतका के पति, सास व ससुर को गुरुवार को पुरुलिया जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी. जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश नरेंद्र राय ने यह सजा सुनायी. सरकारी अधिवक्ता पंकज गोस्वामी ने बताया कि बलरामपुर थाना के छोटा गादो गांव निवासी शिप्रा पाठक (19) का विवाह […]

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आद्रा : वधू हत्या के दोषी पाये गये मृतका के पति, सास व ससुर को गुरुवार को पुरुलिया जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी. जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश नरेंद्र राय ने यह सजा सुनायी. सरकारी अधिवक्ता पंकज गोस्वामी ने बताया कि बलरामपुर थाना के छोटा गादो गांव निवासी शिप्रा पाठक (19) का विवाह 24 अप्रैल, 2011 को बड़ा बाजार थाना क्षेत्र निवासी सुप्रियो महंती के साथ हुआ था. विवाह के एक वर्ष बाद 24 अप्रैल, 2012 को सुप्रियो के घर से शिप्रा का शव जली अवस्था में मायकेवालों ने पाया था. पिता रामचंद्र पाठक ने स्थानीय थाने में शिप्रा के पति सुप्रियो महंती, ससुर सुधीर महंती और सास शिखा महंती के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा जला कर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
रामचंद्र का कहना था कि विवाह के बाद से ही शिप्रा के ससुरालवाले दहेज की मांग कर रहे थे. इसमें असमर्थता जताने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था तथा मारपीट की जाती थी. विवाह के एक वर्ष के बाद शिप्रा के ससुरालवालों ने उसे जला कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा था. न्यायिक हिरासत में रहने के बाद वे जमानत पर बाहर हुए थे. इधर पुलिस ने तीनों को दोषी मानते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुयी.
अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष में कई गवाह पेश किये. विभिन्न गवाहों के बयान सुनने व दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विचारक नरेंद्र राय ने बुधवार को तीनों ही आरोपी को हत्या का दोषई करार दिया तथा तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सभी आरोपियों को उम्र कैद एवं पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनायी.
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