बमबाजी में दो लोगों की हत्या के केस में 12 दोषियों को उम्रकैद

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बमबाजी में दो लोगों की हत्या के केस में 12 दोषियों को उम्रकैद

उस दौरान अदालत के बाहर भी काफी भीड़ एकत्र थी. पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी.

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बीरभूम. जिले के रामपुरहाट महकमा अदालत ने गुरुवार को बम मार कर तृणमूल कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में 12 दोषियों को गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनायी. उसके बाद ही अदालत परिसर में सजा पानेवालों के परिवार की महिलाएं व बच्चे फूट-फूट कर रोने लगे. उस दौरान अदालत के बाहर भी काफी भीड़ एकत्र थी. पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी. बताया गया है कि 04 फरवरी 2023 को बमबाजी की घटना हुई थी. जिले के माड़ग्राम थाना क्षेत्र के धूलशाल मोड़ के पास राजनीतिक वर्चस्व व इलाका दखल को लेकर की गयी बमबाजी में दो तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गयी थी. पांच फरवरी 2023 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की गयी थी. दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसे नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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Sandip Tiwari

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