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अपहरण कर हड़पी दो करोड़ की जमीन, फ्लैट

कार्रवाई. कृष्णेन्दू उसके सहयोगियों के खिलाफ नकेल और कसा हीरापुर पुलिस ने आसनसोल : सेल-आईएसपी में रंगदारी से जुड़े मामले हीरापुर थाना कांड संख्या 362/17 में नामजद आरोपी कृष्णोन्दू मुखर्जी के खिलाफ पिछले दो दिन में तीन नयी प्राथमिकी दर्ज की गयी. हीरापुर थाना में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (वेस्ट) अनामित्न दास ने कहा कि गोपालपुर […]

कार्रवाई. कृष्णेन्दू उसके सहयोगियों के खिलाफ नकेल और कसा हीरापुर पुलिस ने

आसनसोल : सेल-आईएसपी में रंगदारी से जुड़े मामले हीरापुर थाना कांड संख्या 362/17 में नामजद आरोपी कृष्णोन्दू मुखर्जी के खिलाफ पिछले दो दिन में तीन नयी प्राथमिकी दर्ज की गयी. हीरापुर थाना में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (वेस्ट) अनामित्न दास ने कहा कि गोपालपुर निवासी प्रयाग यादव की शिकायत पर कृष्णोन्दू मुखर्जी, कौशिक गुप्ता, कौशिक चक्र बर्ती, हरि यादव सहित अन्य 15 से 20 के खिलाफ अपहरण, हत्या का प्रयास, रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस ने कृष्णोन्दू द्वारा हड़पे गये श्री यादव के फ्लैट को सील कर दिया. गोपालपुर में स्थित रजिस्ट्री करायी गयी जमीन को मामले में अदालत के आदेश आने तक किसी के भी प्रवेश पर पावंदी लगा दी गयी है.
क्या है मामला
गोपालपुर इलाके के निवासी प्रयाग यादव (71) ने बुधवार की शाम हीरापुर थाना में कृष्णोन्दू मुखर्जी, उसके सहयोगी कौशिक गुप्ता उर्फ काला कौशिक, कौशिक चक्र बर्ती उर्फगोरा कौशिक और हरि यादव को नामजद करने के साथ उनके 15 से 20 सहयोगियों को आरोपी बनाते हुए अपहरण कर जबरन जमीन और फ्लैट पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज करायी. एडीसीपी (वेस्ट) श्री दास ने बताया कि उक्त आरोपियों ने वर्ष 2016 में दुर्गापूजा के पहले श्री यादव के बेटे प्रदीप यादव और भतीजा मनोज यादव का अपहरण छिन्नमष्तिका मंदिर से किया था. दोनों मंदिर में पूजा करने गए थे. वहां से अपहरण कर दोनों को रविंद्रनगर उन्नयन समिति क्लब के रूम में लाया गया. उनके साथ मारपीट की गयी और जान से मारने की धमकी देकर कहा गया कि गोपालपुर में स्थित डेढ़ बीघा जमीन यदि मुखर्जी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम नहीं लिखा तो दोनों को जान से मार दिया जायेगा. डर से श्री यादव और उसके पुत्न प्रदीप ने सेल डीड पर हस्ताक्षर कर दिया. बाद में रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर उनसे जमीन लिखवा ली गयी. उन्हें एक भी पैसा भी नहीं दिया गया. इस घटना के बाद कृष्णोन्दू का मनोबल और भी बढ़ गया. उसने श्री यादव के अध्र्य कम्प्लेक्स में स्थित फ्लैट पर भी जबरन कब्जा कर लिया. फ्लैट का कागजात बैंक में गिरवी होने के कारण वह इसे रजिस्ट्री नहीं करा पाया. शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 385/385/386/387/327/307/364/341/120 बी तथा 25/27आर्म्स एक्ट के तहत हीरापुर थाना कांड संख्या 16/2018 दर्ज हुआ है. जिसमे उक्त सभी को आरोपी बनाया गया है. पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है.
पेशी नहीं हुई सोमनाथ की
अंडाल थाना कांड संख्या 299/17 आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार तथा दस दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद सोमवार को अदालत में पेशी के दिन अस्वस्थ्य हुए बुबुन की पेशी गुरु वार को भी अदालत में नहीं हो पायी. अदालत के निर्देश पर उसका इलाज दुर्गापुर महकमा अस्पताल में चल रहा है. अदालत में पेश होते ही अंडाल थाना पुलिस पुन: उसे सात दिन के रिमांड पर लेने की तैयारी की है.
दो दिनों में तीन एफआईआर दर्ज कर दिखाये अपने कड़े तेवर
दो दिन में दर्ज हुए तीन एफआईआर
कृष्णोन्दू मुखर्जी के खिलाफ नौ और दस जनवरी को दो दिन में हीरापुर थाना में तीन एफआईआर दर्ज हुए. नौ जनवरी को रिभू बोस को पहले से दर्ज शिकायत वापस लेने के लिए धमकी दिए जाने के खिलाफ हीरापुर कांड संख्या 14/2018 में आईपीसी की धारा 195ए, 506 तथा 34 के तहत सिर्फ कृष्णोन्दू को नामजद आरोपी बनाकर मामला दर्ज हुआ. 10 जनवरी को रिभू बोस की अन्य शिकायत, जिसमे शिकायत वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी देकर दो राउंड हवाई फायरिंग करने पर हीरापुर थाना कांड संख्या 15/2018 में आईपीसी की धारा 195ए/506/34 तथा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत कृष्णोन्दू और कौशिक गुप्ता सहित अन्य को आरोपी बनाकर मामला दर्ज हुआ. तीसरा मामला 10 जनवरी को ही प्रयाग यादव की शिकायत पर दर्ज हुआ.
शराब की बोतल, सिगरेट, कंडोम बरामद
एडीसीपी ( वेस्ट ) श्री दास ने बताया कि अघ्र्य कम्प्लेक्स में स्थित श्री यादव के फ्लैट को दखल कर कृष्णोन्दू वहां अड्डाबाजी करता था. जांच के दौरान फ्लैट के अंदर शराब की छह सौ से अधिक खाली और भरी बोतल, सिगरेट के सैकड़ों टुकड़ों के साथ विस्तर पर कंडोम के पैकेट मिले. एक बेड रूम वातानुकूलित है. जिसमें कृष्णोन्दू स्वयं रु कता था. अन्य पांच रूम में उसके एसोसिएट और बाहरी लोग आकर मौज मस्ती करते थे.
प्रयाग यादव का लिखित शिकायत मिलने के एक घंटा के अंदर ही बुधवार की रात नौ बजे पुलिस ने अघ्र्य कम्प्लेक्स के फ्लैट नम्बर एच- चार में छापा मारा. फ्लैट में ताला बंद था. पुलिस ने फ्लैट के अंदर गहन छानबीन की. कोई हथियार नहीं मिला. पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया. गुरु वार को दोपहर में एडीसीपी (वेस्ट) श्री दास और हीरापुर के सीआई अभिजीत चटर्जी की उपिस्थति में गोपालपुर में स्थित श्री यादव से हड़पी गयी जमीन की चारदीवारी के मुख्यद्वार पर नोटिस चिपका दिया. जिसमें हीरापुर कांड संख्या 16/2018 का हवाला देते हुए लिखा गया कि इस मामले में अदालत का आदेश न आने तक कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं पर रोक है.
कृष्णोन्दू के साथ पार्टनरशिप में था व्यवसाय
श्री यादव ने बताया कि वर्ष 2012 से 2015 तक कृष्णोन्दू के साथ पार्टनरशिप में कोयले के डीओ का कारोबार चला. कृष्णोन्दू के डीओ के कोयला को वह बेचते थे, साथ में अपना भी डीओ का कारोबार करते थे. यह पार्टनरशिप मौखिक था. उन्होंने बताया कि वे हजारीबाग जिला के बढ़ई मोड़ इलाके के निवासी है. वर्ष 1968 में भारतीय थल सेना में दाखिल हुए. दो साल बाद वर्ष 1970 में नौकरी छोड़कर वे आसनसोल आ गये. वे ट्रक खरीदकर ट्रांसपोर्टिंग का कार्य आरंभ किया. बर्नपुर रोड कोर्ट मोड में स्थित अघ्र्य कम्प्लेक्स के छठे फ्लोर पर वर्ष 2009 में मुकेश त्रिवेदी का 2228 वर्ग फीट का फ्लैट को 16 लाख रु पये में खरीदा और बरतोडिया मौजा के आरएस खतियान नंबर 46, जेएल नंबर आठ के प्लॉट नम्बर 190 में 48 डेसिमल (30 कट्ठा) जमीन कोलकाता निवासी सत्यब्रत सेन से अपने बेटे प्रदीप यादव और खुद के नाम पर 30 लाख रु पया में खरीदा. जिसकी मौजूदा कीमत दो करोड़ रूपये है.
डर से शिकायत नहीं कर पाये
श्री यादव ने कहा कि वर्ष 2016 में उनकी जमीन और फ्लैट कृष्णोन्दू ने हड़पी थी. मामले में कहीं किसी से शिकायत न कर सकूं, इसके लिए हथियारबंद अपने लड़कों को आवास के समक्ष तैनात कर दिया था.पुलिस द्वारा उसके खिलाफ की जा रही कार्यवाई के बाद हिम्मत आयी और हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज की. नहीं तो सभी मान लिए थे कि अब कुछ नहीं होने वाला है. जो गया, सो गया, अब जो बचा है, उसे किसी भी तरह संभाल कर रखना है.

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