बर्धमान (प. बंगाल): पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की एक अदालत ने आज 18 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इन लोगों को यह सजा 20 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सुनाई गई.
त्वरित अदालत के न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय ने 18 लोगों को 22 अप्रैल 1993 की रात हाजी सोबर अली शेख की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अनुसार शेख अपने घर में सो रहे थे तभी उपद्रवकारियों का समूह डकैती की मंशा के साथ घर में घुसा और उनपर हमला करके पत्नी के सामने उनकी हत्या कर दी थी.