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नाबालिग की हत्या और शव से दुष्कर्म में दो को फांसी की सजा

हुगली : नाबालिग की हत्या और शव के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चुंचुड़ा कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र (द्वितीय अदालत) न्यायाधीश मानस रंजन सान्याल ने सोमवार को दो दोषियों गौरव मंडल एवं कौशिक मलिक को फांसी की सजा सुनायी. 22 जनवरी को दोनों को दोषी करार दिया गया था. सरकारी अधिवक्ता सुब्रत गुच्छाइत […]

हुगली : नाबालिग की हत्या और शव के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चुंचुड़ा कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र (द्वितीय अदालत) न्यायाधीश मानस रंजन सान्याल ने सोमवार को दो दोषियों गौरव मंडल एवं कौशिक मलिक को फांसी की सजा सुनायी. 22 जनवरी को दोनों को दोषी करार दिया गया था.

सरकारी अधिवक्ता सुब्रत गुच्छाइत ने बताया कि बालागढ़ के जिराट इलाके की कक्षा छह की छात्रा का फिरौती की रकम के लिए 2014 में अपहरण कर लिया गया था. बच्ची की हत्या कर दी गयी. यही नहीं, उससे सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. मामले में गौरव मंडल उर्फ शानू, कौशिक मलिक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया.
सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि 12 दिसंबर 2014 की शाम में बालागढ़ के उत्तर गोपालपुर की छात्रा जब ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रही थी, तभी उसका अपहरण कर लिया गया. घर नहीं लौटने पर माता-पिता अौर पड़ोसी उसे ढूंढ़ने निकले. पिता के पास तीन लाख रुपये फिरौती के लिए फोन आया.
घटना के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सोमनाथ दे ने मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था. आरोपित नाबालिग का मजिस्ट्रेट के सामने गोपनीय बयान दर्ज किया गया. वहां उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. फिलहाल जुवेनाइल कोर्ट में उसका मामला चल रहा है.
सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक, दोषियों ने ठंडे दिमाग से अपराध को अंजाम दिया. शव को जंगल में छोड़कर इन लोगों ने एक होटल में खाना खाया. इसके बाद वे लोग सबूत नष्ट करने के लिए बच्ची के शव और उसकी साइकिल को नदी किनारे ले गये. शव को नदी के किनारे दफना दिया.
घटना के दूसरे दिन 13 दिसंबर को बालागढ़ थाना में अपहरण का मामला दर्ज हुआ. पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया. 14 दिसंबर को गंगा के किनारे से दफनाया हुआ शव पुलिस ने बरामद किया. अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस पूछताछ में उन लोगों ने हत्या और हत्या के बाद बलात्कार करने की बात स्वीकार कर ली.

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