दोषी मकान मालिक को दो वर्ष की सजा, 50 हजार का जुर्माना

Updated at : 29 Nov 2019 1:37 AM (IST)
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दोषी मकान मालिक को दो वर्ष की सजा, 50 हजार का जुर्माना

केएमसी कोर्ट के सीनियर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार अधिकारी ने सुनायी सजा पांच मंजिली इमारत में अवैध तरीके से बनाया था दो अतिरिक्त फ्लोर अवैध रूप से तैयार किये गये दोनों फ्लोर को तुरंत तोड़ने का निर्देश ग्राउंड फ्लोर में निगम को कार पार्किंग की जगह दिखा कर वहां बना दी गयी थी दुकान कोलकाता […]

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केएमसी कोर्ट के सीनियर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार अधिकारी ने सुनायी सजा

पांच मंजिली इमारत में अवैध तरीके से बनाया था दो अतिरिक्त फ्लोर
अवैध रूप से तैयार किये गये दोनों फ्लोर को तुरंत तोड़ने का निर्देश
ग्राउंड फ्लोर में निगम को कार पार्किंग की जगह दिखा कर वहां बना दी गयी थी दुकान
कोलकाता : बड़ाबाजार में पांच मंजिली इमारत में अवैध तरीके से दो अतिरिक्त फ्लोर बनाने के आरोप में कोलकाता नगर निगम के अंतर्गत केएमसी कोर्ट के सीनियर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार अधिकारी ने गुरुवार को आरोपी मकान मालिक को दोषी करार देते हुए उन्हें दो वर्ष की सजा सुनायी है.
इसके साथ ही उन्हें 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है. रुपये नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा देने का निर्देश दिया है. इसके साथ अदालत ने अवैध रूप से तैयार किये गये दोनों फ्लोर को तुरंत तोड़ने का निर्देश दिया है. अदालत सूत्रों के मुताबिक ओल्ड चीना बाजार स्ट्रीट में एक पांच मंजिली इमारत है.
निगम से पांच मंजिली इमारत की इजाजत लेकर वहां मकान मालिक जीतेंद्र जैन अवैध रूप से दो अतिरिक्त फ्लोर बना रहा था. 2016 के नवंबर महीने में केएमसी के इंजीनियरों ने इलाके का दौरा कर जीतेंद्र जैन को काम तुरंत बंद कर अवैध निर्माण तोड़ने का निर्देश दिया था.
आरोप है कि एक महीने बाद जब निगम के इंजीनियर वहां गये, तो काम धड़ल्ले से जारी देखा. यही नहीं, निगम को ग्राउंड फ्लोर में कार पार्किंग का जगह दिखाकर वहां दुकान बनाकर उसका वाणिज्यिक इस्तेमाल करने लगे.
इसके बाद बड़ाबाजार थाने में इसकी शिकायत दर्ज करायी गयी. मामले की सुनवाई करते हुए केएमसी कोर्ट के सीनियर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार अधिकारी ने गुरुवार को आरोपी मकान मालिक को दोषी करार देते हुए उन्हें दो वर्ष की सजा सुनायी.
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